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जौनपुर: गैंगेस्टर के तीन आरोपियों को तीन वर्ष की कैद
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जौनपुर जनपद के केराकत कोतवाली के गैंगेस्टर एक्ट के तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने तीन वर्ष चार माह कैद की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि यह सभी जेल में हैं और उनकी सजा पूरी हो चुकी है।
प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कुमार ने केराकत कोतवाली में 12 सितंबर 2017 को वाराणसी के हरिगेन मुसहर, केराकत के साजन व रामाश्रय बनवासी के विरुद्ध गैंगेस्टर का केस दर्ज कराया था। विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। विशेष लोक अभियोजक रामप्रकाश सिंह, हरिश्चंद्र सिंह और ज्येष्ठ अभियोजक अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। आरोपियों ने कोर्ट में अपराध स्वीकार किया। इसके आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने सजा सुनाई।
दुष्कर्म व हत्या मामले में फैसला तीन को
जौनपुर। मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छह माह पूर्व 11 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रवि यादव की अदालत ने तीन मार्च को आदेश सुनाए जाने का फैसला लिया है।
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प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कुमार ने केराकत कोतवाली में 12 सितंबर 2017 को वाराणसी के हरिगेन मुसहर, केराकत के साजन व रामाश्रय बनवासी के विरुद्ध गैंगेस्टर का केस दर्ज कराया था। विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। विशेष लोक अभियोजक रामप्रकाश सिंह, हरिश्चंद्र सिंह और ज्येष्ठ अभियोजक अधिकारी अजय कुमार त्रिपाठी ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। आरोपियों ने कोर्ट में अपराध स्वीकार किया। इसके आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने सजा सुनाई।
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दुष्कर्म व हत्या मामले में फैसला तीन को
जौनपुर। मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छह माह पूर्व 11 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रवि यादव की अदालत ने तीन मार्च को आदेश सुनाए जाने का फैसला लिया है।
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