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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Jaunpur: Atala Masjid claimed as Atala Mata Temple, case reached court

Jaunpur : अटाला मस्जिद को बताया अटाला माता मंदिर... दावे के पक्ष में कई दलीलें, मामला पहुंचा अदालत में

Sat, 18 May 2024 12:58 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 18 May 2024 12:58 AM IST
सार

सिविल जज सीनियर डिवीजन/ प्रभारी अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन किरन मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को अटाला मस्जिद को अटाला माता मंदिर बताते हुए मुकदमा दाखिल किया गया है। आगरा के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रबंधन कमेटी अटाला मस्जिद के खिलाफ दावा पेश किया।

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Jaunpur: Atala Masjid claimed as Atala Mata Temple, case reached court
यही मामला पहुंचा है अदालत में... - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एक मस्जिद को मंदिर बताने का मामला अदालत में आया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन/ प्रभारी अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन किरन मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को अटाला मस्जिद को अटाला माता मंदिर बताते हुए मुकदमा दाखिल किया गया है। आगरा के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रबंधन कमेटी अटाला मस्जिद के खिलाफ दावा पेश किया। उनकी ओर से दाखिल रिपोर्ट में अटाला मस्जिद की दीवारों पर बने चित्र में त्रिशूल, फूल आदि की मौजूदगी की बात कही गई है।

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अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वाद संपत्ति अटाला मस्जिद मूल रूप से अटाला माता मंदिर है। पुरातत्व विभाग और कई ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार अटाला माता मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर ने करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अटाला माता मंदिर को तोड़ने का आदेश फिरोज शाह ने दिया था, लेकिन हिंदुओं के संघर्ष के कारण मंदिर को नहीं तोड़ा जा सका। बाद में इब्राहिम शाह ने अतिक्रमण किया और मंदिर का उपयोग मस्जिद के रूप में करने लगा। 
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कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईबी हेवेल ने अपनी पुस्तक में अटाला मस्जिद की प्रकृति और चरित्र को हिन्दू बताया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनेक रिपोर्ट्स में अटाला मस्जिद के चित्र दिए गए हैं। इनमें त्रिशूल, गुड़हल के फूल आदि मिले हैं। वर्ष 1865 के एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल के जनरल में अटाला मस्जिद के भवन पर कलश की आकृतियों का होना बताया गया है। 
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अटाला मस्जिद ही अटाला माता मंदिर का मूल भवन है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन एक संरक्षित स्मारक है। एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह, हिमांशु श्रीवास्तव, सूर्या सिंह, अभिनव सिंह, रवि प्रकाश पाल, धनंजय तिवारी, राकेश पाल, नीलेश, अजय सोनकर, रेनू, दीपक पाल, दिनेश पाल, मान सिंह यादव, प्रमोद यादव और आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे।

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