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पूर्व सांसद धनजंय सिंह की जमानत पर सुनवाई 15 को
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जौनपुर। निर्माणाधीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण व धमकी देने के मामले में जिला जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत पर सुनवाई टल गई है। मंगलवार को कोर्ट ने इस पर 15 जुलाई की नई तारीख मुकर्रर की। जिला न्यायालय से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद पूर्व सांसद की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है।
दस मई की रात पूर्व सांसद को शहर के कालीकुत्ती स्थित आवास से सहयोगी विक्रम सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था। प्रोजेक्ट मैनेजर ने आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद ने उसका अपहरण कराकर अपने आवास पर बुलाया और उसे जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लाइन बाजार थाने की पुलिस ने पूर्व सांसद समेत दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। सीजेएम कोर्ट से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद जिला जज के समक्ष अपील दायर की गई। हालांकि इस बीच आरोप लगाने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर अपने बयान से मुकर गया था। कोर्ट में शपथ पत्र देकर उसने पूर्व सांसद पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। पिछले दिनों कोर्ट में उसका मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज कराया जा चुका है। पूर्व सांसद की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील दायर की गई है। मंगलवार को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति ने सुनवाई के लिए 15 जुुलाई की नई तिथि मुकर्रर की।
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दस मई की रात पूर्व सांसद को शहर के कालीकुत्ती स्थित आवास से सहयोगी विक्रम सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था। प्रोजेक्ट मैनेजर ने आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद ने उसका अपहरण कराकर अपने आवास पर बुलाया और उसे जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लाइन बाजार थाने की पुलिस ने पूर्व सांसद समेत दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। सीजेएम कोर्ट से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद जिला जज के समक्ष अपील दायर की गई। हालांकि इस बीच आरोप लगाने वाला प्रोजेक्ट मैनेजर अपने बयान से मुकर गया था। कोर्ट में शपथ पत्र देकर उसने पूर्व सांसद पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। पिछले दिनों कोर्ट में उसका मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज कराया जा चुका है। पूर्व सांसद की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील दायर की गई है। मंगलवार को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति ने सुनवाई के लिए 15 जुुलाई की नई तिथि मुकर्रर की।
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