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Jaunpur News: कोर्ट के आदेश पर चकबंदी लेखपाल पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज

Wed, 15 Jul 2026 12:48 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 12:48 AM IST
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Fraud FIR registered against consolidation accountant following court order.
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के आदेश पर लाइन बाजार थाने में चकबंदी लेखपाल धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जफराबाद थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी उर्मिला देवी का आरोप है कि गांव में चल रही चकबंदी के दौरान लेखपाल धर्मेंद्र सिंह ने उनकी सड़क किनारे की जमीन सुरक्षित रखने का आश्वासन देकर 20 हजार रुपये लिए थे। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गई और उन्हें ऊसर भूमि में चक आवंटित कर दिया गया।
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शिकायत के अनुसार, एक अक्तूबर 2025 को जब वह चकबंदी कार्यालय पहुंचकर लेखपाल से रुपये वापस मांगने लगीं तो उसने कथित रूप से जान से मारकर बोरे में भरकर नदी में फेंकने की धमकी दी।
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आरोप है कि इस दौरान लेखपाल उनकी फाइल और 1,200 रुपये लेकर वहां से चला गया। शोर सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। उर्मिला देवी का कहना है कि घटना के दिन उन्होंने संबंधित थाने में तहरीर दी थी और बाद में पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। शिकायत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि लेखपाल ने कानूनगो और चकबंदी अधिकारी (एसओसी) की मिलीभगत से उनकी जमीन हड़प ली। थानाध्यक्ष केके सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर 13 जुलाई 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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