फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Wife killer to life imprisonment

पत्नी हंता को आजीवन कारावास

Fri, 16 Dec 2016 12:46 AM IST
jaunpur
jaunpur Updated Fri, 16 Dec 2016 12:46 AM IST
विज्ञापन
Wife killer to life imprisonment
court shimla
सुरेरी थाना क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व पत्नी को प्रताड़ित कर मुंह दबाकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को एडीजे चतुर्थ एमपी सिंह सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


मामले में सभी गवाह पक्ष द्रोही हो गए थे। न्यायाधीश ने मेडिकल के आधार पर यह सजा सुनाई है। साथ ही वादी मुकदमा के विरुद्ध प्रकीर्णवाद दर्ज करते हुये नोटिस जारी किया है। अभियोजन कथानक के अनुसार- सुरेरी थाना क्षेत्र के अड़ियार निवासी परदेशी पुत्र स्व. सियाराम राजभर ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री
विज्ञापन


शकुंतला की शादी आठ जुलाई 2008 को कठवतिया निवासी धर्मेंद्र पुत्र हीरालाल राजभर के  साथ किया था।  हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था। साथ ही बारातियों का आवभगत किया था। पुत्री विदा होकर ससुराल गई तो पति धर्मेंद्र, ससुर हीरालाल, सास गिरिजा देवी व ननद किरन दहेज में सोने की अंगूठी व मोटर साइकिल की मांग को लेकर
विज्ञापन
विज्ञापन


उसे प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर 11 जून 2015 की रात 8:30 बजे पुत्री शकुंतला की हत्या कर दिये। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रकाश मिश्र ने कुल छह गवाह पेश किया। जिसमें पुलिस व चिकित्सक को छोड़ शेष गवाह पक्ष द्रोही हो गये।


न्यायाधीश ने मेडिकल के आधार पर यह पाया कि मृतका के मुंह पर कपड़ा या तकिया रख कर तब तक दबाया गया, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसी आधार पर आरोपी पति धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी सास, ससुर व ननद को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। वादी मुकदमा  परदेशी द्वारा कोर्ट में अपने बयान से मुकर जाने पर न्यायाधीश ने प्रकीर्णवाद दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed