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हत्या में तीन को उम्रकैद
jaunpur
Updated Sat, 24 Dec 2016 01:53 AM IST
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court shimla
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दो वर्ष पूर्व रुपये के लेनदेन के विवाद में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मातापुर में हुई रियल स्टेट कारोबारी की हत्या के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज बंशबहादुर यादव की अदालत ने तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दो आरोपियों को 20-20 हजार रुपये और एक आरोपी को 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
जबकि दो आरोपी संदेह का लाभ पा कर बरी हो गए। मातापुर में 21 मार्च 2014 की रात रियल स्टेट कारोबारी संतोष निगम की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के छोटे भाई लाइन बाजार निवासी रविकांत निगम ने थाने में दी तहरीर में कहा कि मेरे बड़े भाई संतोष निगम जमीन का कारोबार करते थे। 21 मार्च 2014 की रात नौ बजे उन्हें उनके
मित्र मातापुर निवासी बच्चन मिश्र व बच्ची पटेल के साथ दूकान से जाते हुए देखा गया था। 22 मार्च की सुबह छह बजे सूचना मिली कि पैसे के लेनदेन को लेकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मेरे भाई का बच्चन मिश्र व बच्ची पटेल के यहां एक लाख रुपये बकाया था, जिसे मांगने पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।
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पुलिस विवेचना में आरोपी मातापुर निवासी कृष्ण कुमार मिश्र व उनके पुत्र बच्चन मिश्र, बच्ची पटेल, अमरीश मिश्र व हुसेनाबाद निवासी हरिओम यादव का नाम प्रकाश में आया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव व राजेश श्रीवास्तव ने आठ गवाह पेश किए।
न्यायाधीश ने बहस और साक्ष्यों के परिशीलन के बाद कृष्ण कुमार मिश्र, बच्चन मिश्र व बच्ची पटेल को उम्रकैद व अर्थ दंड की सजा सुनाई। जबकि दो आरोपी संदेह का लाभ पाते हुए बरी हो गये। आरोपी कृष्ण कुमार मिश्र को आर्म्स एक्ट में दो वर्ष का कारावास व आठ हजार रुपये की सजा अतिरिक्त सुनाई है।
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जबकि दो आरोपी संदेह का लाभ पा कर बरी हो गए। मातापुर में 21 मार्च 2014 की रात रियल स्टेट कारोबारी संतोष निगम की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के छोटे भाई लाइन बाजार निवासी रविकांत निगम ने थाने में दी तहरीर में कहा कि मेरे बड़े भाई संतोष निगम जमीन का कारोबार करते थे। 21 मार्च 2014 की रात नौ बजे उन्हें उनके
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मित्र मातापुर निवासी बच्चन मिश्र व बच्ची पटेल के साथ दूकान से जाते हुए देखा गया था। 22 मार्च की सुबह छह बजे सूचना मिली कि पैसे के लेनदेन को लेकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मेरे भाई का बच्चन मिश्र व बच्ची पटेल के यहां एक लाख रुपये बकाया था, जिसे मांगने पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।
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पुलिस विवेचना में आरोपी मातापुर निवासी कृष्ण कुमार मिश्र व उनके पुत्र बच्चन मिश्र, बच्ची पटेल, अमरीश मिश्र व हुसेनाबाद निवासी हरिओम यादव का नाम प्रकाश में आया। कोर्ट में अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव व राजेश श्रीवास्तव ने आठ गवाह पेश किए।
न्यायाधीश ने बहस और साक्ष्यों के परिशीलन के बाद कृष्ण कुमार मिश्र, बच्चन मिश्र व बच्ची पटेल को उम्रकैद व अर्थ दंड की सजा सुनाई। जबकि दो आरोपी संदेह का लाभ पाते हुए बरी हो गये। आरोपी कृष्ण कुमार मिश्र को आर्म्स एक्ट में दो वर्ष का कारावास व आठ हजार रुपये की सजा अतिरिक्त सुनाई है।