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हकीम समेत दो के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज
Updated Thu, 19 Jul 2018 12:29 AM IST
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मड़ियाहूं। इलाज कराने आई महिला के साथ हकीम और उसके सहयोगी द्वारा किए गए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की। इसके पहले घटना के दिन ही पीड़िता रोते-बिलखते कोतवाली पहुंची थी तो पुलिस ने उस वक्त उसे डांटकर भगा दिया था।
आजमगढ़ निवासी विवाहिता ने न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि वह काफी बीमार थी। इलाज कराने के लिए मड़ियाहूं के हकीम आरिफ के दवाखाना पर 14 मई 2018 को दोपहर 12 बजे पहुंची थी। हकीम ने दवा दिया और कहा कि उसके पेट में पथरी है । 26 मई को दोबारा दिखाने पहुंची तो वहां आरिफ व उसके सहयोगी मौजूद थे। जांच के नाम पर आरिफ उसे अंदर लगे पर्दे के पीछे ले गया। उसके सहयोगी इलियास ने दवाखाना का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वह दर्द से कराहते रोते-बिलखते कोतवाली पहुंची जहां पुलिस ने उसे डांट कर भगा दिया। न्यायालय एसीजेएम प्रथम ने प्रकीर्ण वाद संख्या 176 / 2018 को संज्ञान में लेते हुए आरोपी हकीम आरिफ निवासी कजियाना व इलियास निवासी कजियाना थाना मड़ियाहूं के विरुद्ध पुलिस को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना का निर्देश दिया। कोर्ट के निर्देश के बाद मड़ियाहूं पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 376 डी, 504 ,506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
आजमगढ़ निवासी विवाहिता ने न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि वह काफी बीमार थी। इलाज कराने के लिए मड़ियाहूं के हकीम आरिफ के दवाखाना पर 14 मई 2018 को दोपहर 12 बजे पहुंची थी। हकीम ने दवा दिया और कहा कि उसके पेट में पथरी है । 26 मई को दोबारा दिखाने पहुंची तो वहां आरिफ व उसके सहयोगी मौजूद थे। जांच के नाम पर आरिफ उसे अंदर लगे पर्दे के पीछे ले गया। उसके सहयोगी इलियास ने दवाखाना का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वह दर्द से कराहते रोते-बिलखते कोतवाली पहुंची जहां पुलिस ने उसे डांट कर भगा दिया। न्यायालय एसीजेएम प्रथम ने प्रकीर्ण वाद संख्या 176 / 2018 को संज्ञान में लेते हुए आरोपी हकीम आरिफ निवासी कजियाना व इलियास निवासी कजियाना थाना मड़ियाहूं के विरुद्ध पुलिस को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना का निर्देश दिया। कोर्ट के निर्देश के बाद मड़ियाहूं पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 376 डी, 504 ,506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
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