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पांच के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश

Wed, 20 Mar 2019 08:58 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 20 Mar 2019 08:58 PM IST
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पांच के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश
जौनपुर। लाइनबाजार थानाक्षेत्र के जेसीज चौराहा स्थित शारदा मेमोरियल के ट्रस्टी इन्द्रबहादुर सिंह के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम राहुल आनंद ने मुंबई एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर सहित पांच के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष लाइन बाजार को दिया हैं।
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शारदा मेमोरियल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी इंद्र बहादुर सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि लखनऊ में माउंट लिट्रा जी स्कूल खोलने के लिए मुंबई एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर ए कुमार, डॉ. मनीष अग्रवाल, डॉ. संगीता पंडित, पार्कर एडिशनल डायरेक्टर नंदिता अग्रवाल, एजुकेशन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट व उनके मददगार लोगों से बातचीत की। उनकी बात पर भरोसा करके इसके लिए 31 जुलाई 2013 को यूबीआई की शाखा जेसीज में के अपने बैंक खाते से 20 लाख रुपये का भुगतान किया। आरोपियों ने आपस में साजिश करके वादी से कई कागजातों पर हस्ताक्षर कराकर 20 लाख रुपये गबन कर लिए और काम नहीं किया। थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई तब वादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध कारित होना पाते हुए पांचों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष लाइन बाजार को दिया है।
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