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हाईकोर्ट के निर्देश के तहत संचालित होंगे न्यायालय

Mon, 19 Apr 2021 11:43 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Apr 2021 11:43 PM IST
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Courts will be governed under the direction of the High Court
जौनपुर। कोविड-19 को देखते हुए उच्च न्यायालय ने जनपद न्यायालयों के संचालन के लिए गाइड लाइन जारी की है। जनपद न्यायाधीश एमपी सिंह ने न्यायिक कार्य के लिए गाइडलाइन जारी किया है। जमपद न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय), न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट), न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट), न्यायालय विषेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), न्यायालय विषेश न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), न्यायालय विषेश न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (आर्थिक अपराध से सम्बन्धित वाद), सिविल जज (सीडि), तथा सिविल जज (जूडि) शहर, सिविल जज (जूडि) जौनपुर, सिविल जज जूडि शाहगंज के न्यायालय क्रियाशील रहेंगे। जमानत प्रार्थनापत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र तथा अन्य आवश्यक प्रार्थनापत्रों को दाखिल करने से लिए वेबसाइट बनाई गई है। केवल वही अधिवक्ता व वादकारी न्यायालय परिसर में आएं, जिनके केस लिस्ट किए गए हों। न्यायालयों के रीडर, लिपिक, अन्य कर्मचारीगण, अधिवक्तागण तथा पक्षकारगण सोशल डिस्टेन्सिंग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
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