फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Cases registered in two out of 28 police stations under the new law

Jaunpur News: नए कानून के तहत 28 में से दो थानों में मुकदमे दर्ज

Tue, 02 Jul 2024 02:50 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jul 2024 02:50 AM IST
विज्ञापन
Cases registered in two out of 28 police stations under the new law
नए भारतीय कानून के तहत सोमवार को जिले की 28 थानों में से महज दो ही थानों में दो मुकदमे दर्ज किए गए। यह दोनों मुकदमे शाहगंज कोतवाली और बरसठी थाना में दर्ज किए गए। एक सार्वजनिक संपत्ति और दूसरा मारपीट का मामला है। एक दिन पहले पुरानी तहरीर पर आईपीसी के तहत ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
विज्ञापन

शाहगंज तहसीलदार आशीष कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान, राजस्व टीम और पुलिस बल के ग्राम सबरहद में आबादी चूना भट्टी खाते की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। यहां पर राजस्व विभाग द्वारा भूमि को कब्जे में लेकर बोर्ड लगाया गया। इसमें अवैध अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई के समय मौके पर मुनादी कराकर आम जनमानस को सूचित किया गया।
विज्ञापन

क्षेत्रीय लेखपाल विकास सिंह की तहरीर पर अवैध अतिक्रमण करने वाले उमैर शेख, अरफी शेख निवासी सबरहद शाहगंज, सिकंदर आलम निवासी अज्ञात के खिलाफ धारा 329 भारतीय न्याय संहिता 2023 और 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। साथ ही विधिक कार्रवाई की जा रही है। नायब तहसीलदार शैलेंद्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह ठाकुर राजस्व टीम के साथ मौके पर उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

निगोह : बरसठी थाना पर सोमवार को नए भारतीय कानून के तहत पहला मुकदमा सोमवार को महुआरी गांव के तीन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ।
महुआरी गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। इसमें रमाशंकर यादव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को चोटें आई। आरोप है कि ज़मीन विवाद को लेकर पड़ोसी उमाशंकर यादव, अमन यादव, अमित यादव गाली दिए। लाठी डंडे से पीटे और जाते-जाते जान से मारने की धमकी दिए। आसपास के लोगों ने पहुंचकर मामला शांत कराया। पुलिस की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 362, 361(2) का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। इस बाबत थानाध्यक्ष कश्यप कुमार सिंह ने बताया कि नए कानून की धारा का मुकदमा दर्जकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

.........................................
वर्जन ...

एक जुलाई 2024 से प्रभावी नए भारतीय कानून के तहत शाहगंज कोतवाली और बरसठी थाना में पहले दिन दो ही मुकदमे दर्ज हो सके हैं। तहरीर पड़ने के बाद विवेचना के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
-डॉ. अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed