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Jaunpur News: कंपनी के नाम धोखाधड़ी देने के मामले में वाद दर्ज

Wed, 12 Jun 2024 04:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jun 2024 04:30 AM IST
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Case registered in case of fraudulently giving name of company
एसीजे/एफटीसी किरन मिश्रा की अदालत में मंगलवार को सिंगरामऊ थाना क्षेत्र निवासी वादी राहुल कुमार ने प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि बदलापुर में मेरी दुकान पर आरोपी दुर्गेश, आनंद, अमित आते-जाते थे। उन्होंने बताया कि बरवा कॉस्मेटिक कंपनी में पार्टनरशिप के लिए कंपनी में पांच लाख रुपये एग्रीमेंट करने पर तीन वर्ष तक 80 हजार रुपये कंपनी देती है। पांच महीने बीत जाने के बाद भी वादी को कुछ नहीं मिला।
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वादी राहुल कुमार निषाद ने अपने अधिवक्ता अवधेश कुमार तिवारी के माध्यम से कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपी दुर्गेश और अन्य बदलापुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। वादी की दुकान पर आते-जाते थे तथा वादी को बताया की बरवा कॉस्मेटिक कंपनी में पार्टनर बनने के लिए पांच लाख कंपनी के खाते में भेजना होगा। वादी को विश्वास में लेकर आरोपी ने एग्रीमेंट करा लिया और 16 अक्तूबर 2023 को वादी ने अपने खाते से पांच लाख रुपये कंपनी के खाते में भेज दिया। पांच महीने बीत जाने के बाद भी प्रार्थी को एक भी रुपये नहीं मिला। आरोपी प्रार्थी को हानि पहुंचाने के लिए जाली, फर्जी कूटरचित एग्रीमेंट तैयार करके प्रार्थी के साथ षड्यंत्र करके धोखाधड़ी किए। वादी ने घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक जौनपुर को दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मजबूर होकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 जून की तिथि नियत की है।
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