फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Bail application of kidnapping accused rejected

Jaunpur News: अपहरण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 30 Oct 2024 01:23 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Oct 2024 01:23 AM IST
विज्ञापन
Bail application of kidnapping accused rejected
अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय की अदालत ने किशोरी के अपहरण के आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है।
विज्ञापन



वादी मुकदमा ने सिकरारा थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई कि 29 जून 2023 को सुबह 6:30 बजे वादी अपने जरूरी काम से लखनऊ गया था। वादी के पिता खेत में काम करने गए थे तथा पत्नी मंदिर में पूजा करने गई थी। इसी दौरान नाबालिग पीड़िता का आरोपी विरेंद्र उर्फ सचिन नेअपहरण कर लिया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद करमेडिकल जांच कराई और उसका मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। बयान से घटना की पुष्टि हुई। आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत की अर्जी दी। सरकारी वकील ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed