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नगर पंचायत चेयरमैन समेत 13 की होगी कुर्की
Jaunpur
Updated Sun, 25 Nov 2012 12:00 PM IST
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जौनपुर। अधिशासी अधिकारी दुक्खी सिंह की पिटाई मामले में फरार चल रहीं जफराबाद नगर पंचायत की चेयरमैन रेखा बरनवाल समेत 13 की अदालत ने कुर्की करने के आदेश दिए हैं। जेएम प्रथम अनिल कुमार ने पंद्रह दिसंबर तक कुर्की की प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट को सूचना देने को कहा है।
दस अक्तूबर को ईओ दुक्खी सिंह तथा लिपिक राजमन की नगर पंचायत दफ्तर में ही दोनों की पिटाई कर दी गई थी। इस मामले में ईओ की तहरीर पर पुलिस ने नगर पंचायत चेयरमैन रेखा बरनवाल, उनके पति प्रमोद बरनवाल समेत 18 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। उधर, कोर्ट के आदेश पर ईओ के खिलाफ भी जालसाजी का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। ईओ के दर्ज कराए मुकदमे में आरोपी चेयरमैन रेखा बरनवाल, प्रमोद बरनवाल, दीपक बरनवाल, विपिन बरनवाल, महेश बरनवाल, सलाम, नियाज, सलम, मिन्नी सेठ, धनंजय मिश्रा, तौफीक तथा संदीप सेठ के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी किया है। पिछले दिनों पुलिस ने सभी के खिलाफ कुर्की की धारा 82 के तहत कार्रवाई की थी। इसके बावजूद न तो किसी की गिरफ्तारी हुई और न ही आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी नहीं मिल रहे हैं। शनिवार को अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ पीके सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। एपीओ ने कहा कि आरोपियों के घरों पर कुर्की की नोटिस चस्पा की जा चुकी है। इसके बावजूद सभी फरार चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुर्की किया जाना जरूरी हो गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनिल कुमार ने अभियोजन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सभी 13 आरोपियों के खिलाफ कुर्की आदेश जारी किया हैं।
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दस अक्तूबर को ईओ दुक्खी सिंह तथा लिपिक राजमन की नगर पंचायत दफ्तर में ही दोनों की पिटाई कर दी गई थी। इस मामले में ईओ की तहरीर पर पुलिस ने नगर पंचायत चेयरमैन रेखा बरनवाल, उनके पति प्रमोद बरनवाल समेत 18 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। उधर, कोर्ट के आदेश पर ईओ के खिलाफ भी जालसाजी का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। ईओ के दर्ज कराए मुकदमे में आरोपी चेयरमैन रेखा बरनवाल, प्रमोद बरनवाल, दीपक बरनवाल, विपिन बरनवाल, महेश बरनवाल, सलाम, नियाज, सलम, मिन्नी सेठ, धनंजय मिश्रा, तौफीक तथा संदीप सेठ के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की का आदेश जारी किया है। पिछले दिनों पुलिस ने सभी के खिलाफ कुर्की की धारा 82 के तहत कार्रवाई की थी। इसके बावजूद न तो किसी की गिरफ्तारी हुई और न ही आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी नहीं मिल रहे हैं। शनिवार को अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ पीके सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। एपीओ ने कहा कि आरोपियों के घरों पर कुर्की की नोटिस चस्पा की जा चुकी है। इसके बावजूद सभी फरार चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुर्की किया जाना जरूरी हो गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनिल कुमार ने अभियोजन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सभी 13 आरोपियों के खिलाफ कुर्की आदेश जारी किया हैं।
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