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बिना रिपर के काटी फसल तो होगा मुकदमा

Thu, 06 Mar 2014 05:30 AM IST
Jaunpur
Jaunpur Updated Thu, 06 Mar 2014 05:30 AM IST
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जौनपुर। गेहूं और धान की फसल को कंबाइन मशीन से बिना रिपर लगाए काटे जाने पर मुकदमा दर्ज करने और मशीन सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। कृषि उत्पादन आयुक्त ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियाें को निर्देशित किया है कि किसानों को इस विधि का प्रयोग करने से रोका जाए।
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किसानों के धान और गेहूं की फसल की कटाई के लिए कंबाइन मशीन का प्रयोग बिना रिपर के किए जाने से पशुओं के लिए भूसे का संकट खड़ा हो रहा है। वहीं फसल का डंठल खेत में ही खड़ा रह जाता है। जिन्हें बाद में किसान जला देता है। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। क्षेत्र में आग लगने से पशुधन की क्षति के साथ मानव क्षति भी हो रही है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने 21 जनवरी को ही सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना रिपर के कंबाइन मशीन पर प्रतिबंध लगाया जाए। यदि इस प्रतिबंध के बाद भी किसान बिना रिपर के कंबाइन का प्रयोग करता है तो उसकी मशीन सीज कर उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। बता दें कि रिपर मशीन फसलों का भूसा बनाने का काम करती है। उप कृषि निदेशक एसएन दुबे ने बताया है कि धान और गेहूं की फसल की कटाई कंबाइन मशीन से की जा रही है। रिपर का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसके चलते पशुओं के लिए भूसा की परेशानी आ गई है। आयुक्त के आदेश का हर हाल में पालन कराया जाएगा।
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