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हत्या के मामले में दस आरोपियों को दस वर्ष की कारावास

Tue, 29 Jan 2019 01:06 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jan 2019 01:06 AM IST
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हत्या के मामले में दस आरोपियों को दस वर्ष की कारावास

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जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के अबीरगढ़ टोला में तेरह वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने खुले न्यायालय में दस आरोपियों को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 14 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अंजार अहमद निवासी अबीरगढ़ टोला ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि मोहल्ले के लड़के पड़ोसी मोहल्ले के लड़कों के साथ लड़कियों पर छींटाकशी करते थे। जिसका वादी के भाई मोहम्मद असद ने विरोध किया। जिस पर आरोपियों से गाली गलौज हुई थी। चार सितंबर 2005 की रात वादी का भाई असद व अहद दवा लेकर लौट रहे थे कि ।कजियाना मोड़ अबीरगढ़ टोला पर अभियुक्त एताशुद्दीन, मोनीस, अरसू ,जियाउद्दीन आदि वादी के भाइयों को घेर लिए और राड से जान से मारने की नियत से मारने लगे। शोर पर वादी व तमाम लोग दौड़कर पहुंचे। बीच बचाव किये। आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। वादी के दोनों भाइयों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां दौरान इलाज मो.असद की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना पुरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से एडीजी सी संतोष कुमार उपाध्याय ने गवाहों को परिक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को को सुनने के पश्चात आरोपीगण एताशुउद्दीन, मोनीस,अरसू,जियाउद्दीन, ,रिजवानुल,सैफुद्दीन,जलालुद्दीन,खानू , दिलदार सहित दस को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई अन्य आरोपी सरफराज, इमरान, शमशीर, फैमीद, अदीब, नफीस व बबलू को साक्ष्य के अभाव में वरी कर दिया।
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छेड़खानी के मामले में केस दर्ज कर विवेचना का आदेश
जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता से घर में घुसकर 13 नवंबर 2018 की रात आरोपी राजेश द्वारा छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास करने एवं 14 नवंबर 2018 को तीन अन्य आरोपियों के साथ वादिनी व उसके पति को घर में घुसकर मारने पीटने, गालियां व धमकी देने के चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश सीजेएम ने थानाध्यक्ष सरायख्वाजा को दिया है ।
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सभासद समेत आठ आरोपियों पर लूट का केस
जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाह मोहल्ला निवासी अरूण यादव एवं उसकी पत्नी को घर में घुस कर मारने, लूटपाट करने की आरोपी सिपाह की सभासद प्रभावती देवी, उनके पुत्र, पति समेत आठ आरोपियों के खिलाफ धारा गंभीर धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इसकी प्रति सीजेएम कोर्ट में भेजी है।

अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से अरूण यादव ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि सिपाह निवासी सभासद प्रभावती देवी,उसका पति पन्ना लाल, पुत्र लाल बहादुर यादव ठेकेदार, सुभाष व ठेकेदार पेंटर यादव आदि बहुत ही मनबढ़, अपराधिक प्रवृत्ति के हैं। वादी की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। 15 जुलाई की सुबह आरोपी आकर वादी की बाउंड्री गिराने के बहाने बाउंड्री के नीचे की मिट्टी खोदने लगे। जिससे जमींन, मकान पर कब्जा कर सकें। विरोध पर आरोपी गालियां देते हुए वादी को मारने के लिए दौड़ा लिए। वादी घर में भागा तब आरोपी दरवाजा तोड़ते हुए घर में घुसकर उसे व पत्नी को मारने लगे।पत्नी के सारे गहने लूट लिए। आसपास के लोग बीच-बचाव किए।
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