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रामपुर खुर्द के प्रधान के खिलाफ पुन: मतगणना की याचिका खारिज

Sat, 08 Dec 2018 11:43 PM IST
Updated Sat, 08 Dec 2018 11:43 PM IST
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रामपुर खुर्द के प्रधान के खिलाफ पुन: मतगणना की याचिका खारिज
मीरगंज।2015 मेें हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रामपुर खुर्द गांव के जीते प्रधान के खिलाफ पुन:
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मतगणना की याचिका खारिज हो गई। उक्त याचिका को नियत प्राधिकारी उप जिलाधिकारी मछलीशहर ने पांच दिसंबर को अपना फैसला देते हुए खारिज कर दिया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 में ग्राम पंचायत रामपुर खुर्द में दो प्रत्याशी सत्येन्द्र व श्रीनाथ को 411/411 बराबर बराबर मत मिले थे। जिस पर निर्वाचन अधिकारी ने जोनल मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में लाटरी पद्घति से फसला किया था। जिसमें पत्याशी सत्येन्द्र को बिजयी घोषित किया गया था। जिस पर हारे प्रत्याशी श्रीनाथ ने 2016 में एसडीएम मछलीशहर के यहां याचिका (12 ग ) दायर किया था। जिसमें आरोप लगाया की 13 दिसंबर 2015 को मतगणना में बराबर मत मिलने पर हुई लाटरी में जीते प्रतियाची मतगणना कर्मियों को प्रभावित करके मतगणना कर्मियो से याची के पछ में दो वैध मत को अवैध कर दिया । साथ ही प्रतियाची के पांच अवैध मत को वैध कर लिया गया । विरोध करने पर मेरे ऐजेंट राजबहादुर यादव को पुलिस द्वारा बाहर निकलवा दिया गया। मनमाने ढंग से प्रतियाची को विजयी घोषित कर दिया गया। जिस पर दोनों पक्षों मे तीन साल तक मुकदमा चलता रहा। इस मामले में नियत प्राधिकारी उप जिलाधिकारी मछलीशहर जौनपुर ने पांच दिसंबर को फैसला दिया । जिसमें रामपुर खुर्द गांव सत्येंद्र के विरुद्घ पुन: मतगणना की याचिका को खारिज कर दिया।
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