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धर्म परिवर्तन के छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Tue, 27 Nov 2018 12:23 AM IST
Updated Tue, 27 Nov 2018 12:23 AM IST
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धर्म परिवर्तन के छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

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जौनपुर। ईसाई धर्म में परिवर्तन और नाबालिग के अपहरण करने और चर्च के लिए जमीन देने के लिए उसे बंधक बनाने के आरोप में सीजेएम राहुल आनंद ने थानाध्यक्ष लाइन बाजार को छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।

वादिनी ने कोर्ट में अधिवक्ता बृजेश सिंह के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि कुद्दूपुर बच्छे गांव निवासी आरोपी दशरथ चौहान, मुन्नालाल चौहान, दीनानाथ चौहान, राजेंद्र चौहान, फौजदार चौहान व धनराज चौहान ईसाई धर्म का प्रचार करने के नाम पर नौजवानों व बच्चों को बहला-फुसलाकर सनातन धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। वादिनी के बच्चों को भी लालच देकर बहला फुसला दिए। वादिनी के विरोध करने पर उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी दिए। 28 जुलाई 2018 को वादिनी की नाबालिग पुत्री को ईसाई धर्मसभा में बहला-फुसलाकर बुलाया और धर्म परिवर्तन के लिए कहा। उस वक्त वादिनी व उसके पति बाहर गए थे। लौट कर आने पर उसे इस बात का पता चला तो वह वहां पहुंची और शिकायत की। इस पर आरोपियों ने धमकी दी कि तुम लोग सपरिवार ईसाई धर्म ग्रहण करों और अपनी जमीन चर्च बनाने के लिए दान करो। उसके बाद ही तुम्हारी लड़की को छोड़ा जाएगा। अन्यथा उसको बेच दिया जाएगा। जब तक चर्च के लिए जमीन नहीं दोगी तब तक तुम्हारी लड़की हमारे कब्जे में रहेगी। वादिनी की पुत्री आरोपियों के कब्जे में है। आरोपियों ने 16 सितंबर 2018 को वादिनी के पुत्र पर ट्रैक्टर से दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया। वादिनी ने घटना की सूचना थानाध्यक्ष व एसपी को दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
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