{"_id":"5bcf6372bdec2269594161e5","slug":"154031803197-jaunpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष का काररावास एवं अर्थ दंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 7 वर्ष का काररावास एवं अर्थ दंड
Updated Tue, 23 Oct 2018 11:45 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी वादिनी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी रामू को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने मंगलवार को खुले न्यायालय में दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
वादिनी ने सरायख्वाजा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी की पुत्री कक्षा 10 में पढ़ती थी। वह 15-16 वर्ष की थी। 5 फरवरी 2013 को आरोपी रामू बहला-फुसलाकर घर से उसका अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में लड़की बरामद हुई। पुलिस विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। लड़की ने पूर्व में दिए बयान से इनकार किया। वह घर से गहना वगैरह लेकर गई थी। उसने आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की कोर्ट में पुष्टि किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी रामू को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
वादिनी ने सरायख्वाजा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी की पुत्री कक्षा 10 में पढ़ती थी। वह 15-16 वर्ष की थी। 5 फरवरी 2013 को आरोपी रामू बहला-फुसलाकर घर से उसका अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में लड़की बरामद हुई। पुलिस विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। लड़की ने पूर्व में दिए बयान से इनकार किया। वह घर से गहना वगैरह लेकर गई थी। उसने आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की कोर्ट में पुष्टि किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी रामू को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन