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एसओ पर वाद दर्ज

Tue, 07 Aug 2018 12:24 AM IST
Updated Tue, 07 Aug 2018 12:24 AM IST
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एसओ पर वाद दर्ज
जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र निवासी सात वर्षीय बच्चे से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपियों पर आयोग के आदेश के बावजूद रिपोर्ट दर्ज न करने वाले थानाध्यक्ष लाइन बाजार के खिलाफ सीजेएम ने वाद दर्ज किया है।
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लाइन बाजार थाना क्षेत्र निवासी बच्चे की मां ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से प्रार्थना पत्र दे कर आरोप लगाया है कि उसका सात वर्ष का एक बच्चा है। पति रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। 25 मार्च 2018 को शाम सात बजे शाम बच्चा कुछ कार्य से बाहर से गया था। रास्ते में ठेकेदार जय सिंह व अन्य आरोपियों ने बच्चे को दबोच लिया। एकांत में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किए। बच्चा दर्द से छटपटाते व चिल्लाते हुए घर आया। जब वादिनी आरोपी के घर पूछने गई तो उसके परिवार वालों ने गालियां व धमकी देते हुए भगा दिया। दुष्कर्म के बाद बच्चा सदमे में है। उसके शरीर में दर्द है। वादिनी ने मुख्यमंत्री, डीजीपी, एसपी व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सात दिन में प्राथमिकी दर्ज कर सूचना देने का आदेश पुलिस अधीक्षक को दिया को दिया ।इसके बावजूद थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। आरोपियों से नाजायज लाभ लेकर कानून प्रावधानों की अवहेलना किए। कहीं कोई सुनवाई न होने पर वादिनी ने न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई।
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जौनपुर। प्रशासन के खिलाफ दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता आक्रोशित हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा ऑटो रिक्शा अंबेडकर तिराहे पर ही रोक दिया जा रहा है। जिससे ऑटो से आने वाले वृद्ध,बीमार व विकलांग अधिवक्ताओं व वादकारियों को दीवानी परिसर तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पत्रावलियों से भरा बैग लेकर काफी दूर तक पैदल चलना मुश्किल है। अधिवक्ताओं द्वारा पूर्व में हड़ताल व प्रदर्शन से रुष्ट होकर पुलिस प्रशासन ने यह हथकंडा अपनाया है। अध्यक्ष बृजनाथ पाठक व मंत्री बरसातू राम ने कहा कि जल्द ही इस समस्या का निराकरण होगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि प्रशासन की यह ज्यादती बंद न हुई तो अधिवक्ता आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
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जौनपुर। राजस्व अभिलेखों में दर्ज सार्वजनिक रास्ते व उससे आस-पास की भूमि कब्जा करने के आरोपी ठेकेदार, प्लॉटर व संबंधित थाने के दरोगा समेत बारह लोगों के खिलाफ वादी के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम ने वाद दर्ज किया।

अजय कुमार यादव निवासी बिशुनपुर,थाना गौराबादशाहपुर ने कोर्ट में दरखास्त दिया कि गांव का गाटा नंबर 24 राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में दर्ज है। यही लोगों का सार्वजनिक रास्ता है। पूर्व में प्रधानों द्वारा गिट्टी गिरवा कर खड़ंजा भी कराया गया है। रास्ता 40 वर्ष पुराना है। गाटा 18 बीघा का चक है। बीच में रास्ता है। 22 जुलाई 2018 को ठेकेदार, प्लाटर व अन्य आरोपी असलहे से सरेआम धमकी देते हुए दरोगा रविंद्र के शह पर सरकारी जमींन पर कब्जा करने लगे। मना करने पर दरोगा ने गालियां व फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी दी। मुख्यमंत्री व पुलिस के उच्चाधिकारियों को शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
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