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अवर अभियंता, प्रधान समेत पांच पर प्राथमिकी का आदेश

Thu, 28 Jun 2018 12:32 AM IST
Updated Thu, 28 Jun 2018 12:32 AM IST
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अवर अभियंता, प्रधान समेत पांच पर प्राथमिकी का आदेश
जौनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना में वादी की जगह दूसरे को आवास आवंटित कर गबन करने के आरोप में सीजेएम ने अवर अभियंता, प्रधान समेत पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष जलालपुर को दिया है।
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कमलाकांत निवासी हरिपुर,थाना जलालपुर ने कोर्ट में दरखास्त दिया कि उसका प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2016-2017 में चयन हुआ। उसको 3 जुलाई 2017 को पहली किस्त के 40 हजार रुपये, दूसरी किस्त में पहली सितंबर 2017 को 70 हजार रुपये अवमुक्त किए गए। ग्राम प्रधान पूनम पाल, उसके पति विनोद, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी सरला गौड़, संजय गौड़ व अवर अभियंता जलालपुर ब्लाक वीरेंद्र कुमार उसके स्थान पर कमलचंद को आवास आवंटित कर सरकारी धन कमलचंद के खाते धन भेज दिया और उसे दस जुलाई और दो सितंबर को निकाल लिया। धन नहीं मिलने पर कमलाकांत ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। जांच में गबन का मामला पाया गया। राजनीतिक पहुंच के कारण आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
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