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श्रमजीवी विस्फोट कांड में आतंकी आरोपी पेश

Wed, 14 Mar 2018 12:15 AM IST
Updated Wed, 14 Mar 2018 12:15 AM IST
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श्रमजीवी विस्फोट कांड में आतंकी आरोपी पेश
जौनपुर। श्रमजीवी बम विस्फोट कांड के मामले में सजायाफ्ता आतंकवादी रोनी के साथ ट्रेन में बम रखने के आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन व सहयोग के आरोपी नफीकुल विश्वास को मंगलवार को जिला कारागार से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच लाकर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी सिंह की अदालत में मंगलवार को पेश किया गया। न्यायाधीश ने मामले में बहस के लिए 23 मार्च की तिथि नियत की है।
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पटना से दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में 28 जुलाई 2005 की शाम करीब सवा पांच बजे हरपालगंज रेलवे स्टेशन के हरिहर पुर रेलवे क्रासिंग के पास साधारण बोगी में बम धमाका हुआ था, जिसमें में 14 यात्रियों की मौत हो गई थी और 16 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पूर्व में इसी मामले में आतंकवादी आलमगीर उर्फ रोनी व ओबैर्दुरहमान उर्फ बाबू भाई को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।
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अधिवक्ताओं ने किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार
जौनपुर। दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ के सभागार में मंगलवार को अधिवक्ताओं की आपात बैठक में अधिवक्ता बृजनाथ पाठक, उनके दो पुत्रों व जूनियर पर मारपीट, लूटपाट व छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराने की निंदा की गई। प्रस्ताव पारित कर पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया।
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अधिवक्ताओं ने कहा कि इस तरह के झूठे तथ्यों के आधार पर बदले की भावना से फर्जी मुकदमा दायर करना संघ का अपमान है। अध्यक्षता अध्यक्ष दिनेश प्रताप प्रताप सिंह और संचालन मंत्री अनिल कुमार सिंह कप्तान ने की। अधिवक्ता बृजनाथ पाठक, उनके दो पुत्रों , जूनियर व अज्ञात के खिलाफ मियांपुर में 10 जनवरी को लूटपाट व मारपीट छेड़खानी का आरोप लगाते हुए जलालपुर निवासी संदीप ने धारा 156(3) के तहत सीजेएम कोर्ट में दरखास्त दिया है । वादी का आरोप है कि उसकी बहन की जमीन कब्जा करने के लिए बहन से मारपीट व घर में लूटपाट और उसके साथ छेड़खानी की गई। कोर्ट ने थाना लाइन बाजार से आख्या तलब किया है। उधर अधिवक्ता ब्रजनाथ की पुत्री ने पूर्व में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर में सार्वजनिक नाले को पाटकर अवैध निर्माण का विरोध करने पर 10 फरवरी 2018 को दिन में आरोपियों ने उसके पिता बृजनाथ पाठक पर जानलेवा हमला कर चोटें पहुंचाई । आरोपी प्लाटर सुनील सिंह को थानाध्यक्ष ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था।। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा प्राथमिकी दर्ज किया। घटना से आक्रोशित वकीलों ने सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग किया था।
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