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दो विक्रेताओं के विरुद्घ वाद दायर
Updated Fri, 29 Sep 2017 12:11 AM IST
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जौनपुर। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम की जांच में वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं दिखाने वाले दो विक्रेताओं के खिलाफ न्याय निर्णयन अधिकारी व अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व आरपी मिश्र के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वाद दायर किया गया है। दोनों दूकानों की जांच जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई थी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसपी यादव ने खाद्य सचल दल के साथ लाइन बाजार नगर पालिका परिषद स्थित खाद्य कारोबारी झिनकू राम पुत्र बबउ राम निवासी मई थाना बक्सा की दूकान का निरीक्षण गत दिनों किया था। इस दौरान खाद्य पदार्थ, दोहरा, कटी सुपारी, लौंग, इलाइची, चूना, पिपरमेंट, शीतलपेय, पैकेज्ड पेयजल, नमकीन, बिस्किट, टॉफी, पान मसाला इत्यादि बेचते हुए पाया गया। विक्रेता वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं दिखा सके। इसपर न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी व अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व आरपी मिश्र के न्यायालय में धारा 31(2)/58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वाद दायर किया गया है। इसी प्रकार टीम ने कोतवाली नगर पालिका परिषद के पास स्थित राजेश कुमार गुप्ता निवासी लखनपुर, कोतवाली की दूकान का निरीक्षण किया था। खाद्य पदार्थ, दोहरा, कटी सुपारी, लौंग, इलाइची, चूना, शीतल पेय, पैकेज्ड पेयजल, नमकीन, बिस्कुट, टॉफी, पान आदि बेचते पाया गया था लेकिन विक्रेता वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं दिखा सका। उसके खिलाफ भी वाद दायर किया गया है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसपी यादव ने खाद्य सचल दल के साथ लाइन बाजार नगर पालिका परिषद स्थित खाद्य कारोबारी झिनकू राम पुत्र बबउ राम निवासी मई थाना बक्सा की दूकान का निरीक्षण गत दिनों किया था। इस दौरान खाद्य पदार्थ, दोहरा, कटी सुपारी, लौंग, इलाइची, चूना, पिपरमेंट, शीतलपेय, पैकेज्ड पेयजल, नमकीन, बिस्किट, टॉफी, पान मसाला इत्यादि बेचते हुए पाया गया। विक्रेता वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं दिखा सके। इसपर न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी व अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व आरपी मिश्र के न्यायालय में धारा 31(2)/58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वाद दायर किया गया है। इसी प्रकार टीम ने कोतवाली नगर पालिका परिषद के पास स्थित राजेश कुमार गुप्ता निवासी लखनपुर, कोतवाली की दूकान का निरीक्षण किया था। खाद्य पदार्थ, दोहरा, कटी सुपारी, लौंग, इलाइची, चूना, शीतल पेय, पैकेज्ड पेयजल, नमकीन, बिस्कुट, टॉफी, पान आदि बेचते पाया गया था लेकिन विक्रेता वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं दिखा सका। उसके खिलाफ भी वाद दायर किया गया है।
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