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बिना अनुमति के घर पर भी नहीं लगेगा पार्टी का झंडा
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जौनपुर। अगर आपको अपने घर पर किसी पार्टी का झंडा लगाना है तो इसके लिए संबंधित पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के झंडा लगाने पर संबंधित के विरुद्घ कार्यवाई होगी। पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारी से अनुमति लेने पर मकान पर झंडा लगाने पर खर्च की धनराशि नामांकन से पहले पार्टी के खर्च में और उसके बाद प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा।
चुनाव आयोग प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का हिसाब करने के लिए काफी सतर्कता बरत रहा है। इसके लिए प्रत्याशियों के साथ ही आम लोगों के लिए भी गाइड लाइन जारी किया है। जिसके अनुुसार कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का झंडा अपने घरों पर उसकी सहमति के बगैर नहीं लगाएगा। ऐसा करने के लिए उसे पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों या प्रत्याशी से अनुमति लेनी होगी। नामांकन से पहले इस तरह से किसी पार्टी का झंडा लगाए जाने पर उसका खर्च पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा। वहीं नामांकन के बाद इसका खर्च सीधे प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। अगर प्रत्याशी किसी के मकान पर अपना होर्डिंग, बैनर व पोस्टर लगाता है तो उसे भी मकान मालिक की अनुमति लेनी होगी। अगर कोई बिना अनुमति के ऐसा करता है तो उसके विरुद्घ कार्यवाई होगी।
कोट:=
चुनाव आयोग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है। जिसमें कोई व्यक्ति अगर पार्टी का झंडा लगाता है तो उसे पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। वहीं अगर किसी पार्टी द्वारा मकान पर झंडा लगाया जाएगा तो उसे मकान स्वामी से अनुमति लेनी होगी। नामांकन से पूर्व इसका खर्च पार्टी के खर्च में और बाद में प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। अगर कोई इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाई की जाएगी।
विज्ञापन
= आरपी मिश्र
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
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चुनाव आयोग प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का हिसाब करने के लिए काफी सतर्कता बरत रहा है। इसके लिए प्रत्याशियों के साथ ही आम लोगों के लिए भी गाइड लाइन जारी किया है। जिसके अनुुसार कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का झंडा अपने घरों पर उसकी सहमति के बगैर नहीं लगाएगा। ऐसा करने के लिए उसे पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों या प्रत्याशी से अनुमति लेनी होगी। नामांकन से पहले इस तरह से किसी पार्टी का झंडा लगाए जाने पर उसका खर्च पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा। वहीं नामांकन के बाद इसका खर्च सीधे प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। अगर प्रत्याशी किसी के मकान पर अपना होर्डिंग, बैनर व पोस्टर लगाता है तो उसे भी मकान मालिक की अनुमति लेनी होगी। अगर कोई बिना अनुमति के ऐसा करता है तो उसके विरुद्घ कार्यवाई होगी।
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कोट:=
चुनाव आयोग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है। जिसमें कोई व्यक्ति अगर पार्टी का झंडा लगाता है तो उसे पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। वहीं अगर किसी पार्टी द्वारा मकान पर झंडा लगाया जाएगा तो उसे मकान स्वामी से अनुमति लेनी होगी। नामांकन से पूर्व इसका खर्च पार्टी के खर्च में और बाद में प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। अगर कोई इसका अनुपालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाई की जाएगी।
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= आरपी मिश्र
उप जिला निर्वाचन अधिकारी