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Jalaun News: छेड़छाड़ में दोषी को दो साल की कैद

Thu, 23 Jul 2026 01:19 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2026 01:19 AM IST
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Two-year jail term for molestation convict
उरई। महिला से छेड़छाड़, मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को दो वर्ष का कारावास और सात हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 26 अगस्त 2019 को पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि नवाब सिंह उर्फ छोटे दादा भैया ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। साथ ही मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना पूरी करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान और साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नवाब सिंह उर्फ छोटे दादा भैया को दोषी करार दिया।
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न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास तथा सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना जमा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
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