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Jalaun News: किशोरी से छेड़खानी के दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद

Wed, 31 Jul 2024 02:25 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jul 2024 02:25 AM IST
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Two accused of molesting a teenager sentenced to five years' imprisonment
उरई। किशोरी से घर में घुसकर छेड़खानी में दोष सिद्ध होने पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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रेंढ़र थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा ने बताया कि 25 अक्तूबर 2017 को वह घर पर अकेली थी, तभी गांव के ही नीलेश और अरविंद कुशवाहा ने घर में घुस आए और छेड़खानी करने लगे। उसके चिल्लाने पर दोनों जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने पत्रवाली का अवलोकन कर नीलेश और अरविंद कुशवाहा को दोषी पाते हुए पांच पांच साल की सजा सुनाई। (संवाद)
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