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प्रधानी चुनाव में दबंगई करने पर तीन को 6 साल की सजा

Fri, 21 Feb 2020 12:06 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Feb 2020 12:06 AM IST
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Three were imprisoned for three years for bullying in the election
उरई (जालौन)। रेढ़र थाना क्षेत्र में प्रधानी का चुनाव जीतने के लिए गिरोह बनाकर ग्रामीणों को आतंकित करने के आरोप में दो सगे भाइयों समेत तीन को छह छह साल की कैद और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट ने अर्थदंड न देने पर दो दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की भी सजा सुनाई।
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मामला रेढ़र थाना क्षेत्र के बिरगुआ गांव का है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ह्देश कुमार पांडेय ने बताया कि बिरगुआ निवासी नीरज व अतुल कुमार पुत्र रमेश कुमार पाराशर एवं उमेश कुमार पुत्र बालाप्रसाद ने 2005 में प्रधानी के चुनाव के लिए गांव में आतंक फैलाया था और जेल में रहकर भी विरोधियों को धमकी दी थी। इस पर थानाध्यक्ष गिरवर गिरि ने 27 जुलाई 2015 को तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही 11 नवंबर 2005 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ह्देश पांडेय ने बताया कि गुरुवार को अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट अनिल कुमार यादव ने तीनों को दोषी पाते हुए छह-छह साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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