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Jalaun News: मंदिर में लूटपाट के दोषी को दस साल की कैद

Tue, 12 Sep 2023 11:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Tue, 12 Sep 2023 11:50 PM IST
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Ten years imprisonment to the person guilty of looting the temple
उरई। मंदिर में लूटपाट के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामला 27 साल पुराना है।
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अभियोजन पक्ष से पैरवी भी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल ने बताया की कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तूमरा निवासी प्रेमनारायण ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 1996 में गांव के ही काले खां अपने कुछ साथियों के साथ मंदिर में लूटपाट करने के इरादे से घुसा था। तभी मंदिर के पुजारी रामेश्वर दयाल निवासी चमेड़ ने बदमाशों को घुसा देखकर विरोध किया तो बदमाशों ने पुजारी को गोली मार दी। जिससे पुजारी गंभीर से घायल हो गया। इसके बाद बदमाश भाग गए। झांसी ले जाते समय रास्ते में पुजारी ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।


विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी काले खां निवासी तूमरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। करीब 27 साल तक अपर जिला सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार मल्ल की अदालत में चले ट्रायल के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया गया। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश अरुण कुमार माल ने फैसला सुनाया है।
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