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Jalaun News: गबन के दोषी लिपिक को छह साल का कारावास
Sat, 02 Mar 2024 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sat, 02 Mar 2024 12:03 AM IST
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उरई। सरकारी पैसा हड़पने का दोष सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेनू यादव ने दोषी उदय किशोर को छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी कंदप्रेश द्विवेदी ने बताया की सिविल जज जूनियर डिवीजन जालौन में लिपिक रमेश सिंह भदौरिया ने पुलिस को 30 अक्तूबर 2006 को तहरीर दी थी। बताया था कि उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी उदय किशोर सिविल जज जूनियर डिवीजन जालौन में एक बाबू के पद पर तैनात था। उसने सरकारी पैसा को नजारत में जमा न कर हड़प लिए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की और उदय किशोर को पांच नवंबर 2006 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ कोर्ट में 11 दिसंबर 2006 को चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बीच गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर उदय किशोर को दोषी पाया गया। उसे सजा सुनाई गई।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी कंदप्रेश द्विवेदी ने बताया की सिविल जज जूनियर डिवीजन जालौन में लिपिक रमेश सिंह भदौरिया ने पुलिस को 30 अक्तूबर 2006 को तहरीर दी थी। बताया था कि उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी उदय किशोर सिविल जज जूनियर डिवीजन जालौन में एक बाबू के पद पर तैनात था। उसने सरकारी पैसा को नजारत में जमा न कर हड़प लिए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की और उदय किशोर को पांच नवंबर 2006 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ कोर्ट में 11 दिसंबर 2006 को चार्जशीट दाखिल की। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बीच गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर उदय किशोर को दोषी पाया गया। उसे सजा सुनाई गई।
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