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Jalaun News: चाकू रखने के दोषी पर ढाई हजार का जुर्माना

Fri, 24 Jan 2025 12:35 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jan 2025 12:35 AM IST
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Rs 2500 fine on person found guilty of possessing knife
उरई। 24 साल पहले कोंच की पुलिस चौकी सागर क्षेत्र में चाकू लेकर घूमने वाले आरोपी को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित निर्वाल ने अदालत में जुर्म कबूल करने पर ढाई हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने पर 17 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के राम कुंड निवासी कल्लू उर्फ टाइगर कोंच आया था। वह पुलिस चौकी सागर क्षेत्र में चाकू लेकर घूम रहा था। तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा पेश सबूतों और साक्ष्यों के बाद उसने 24 जनवरी को भरी अदालत में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित निर्वाल के सामने जुर्म कबूल किया। अदालत ने उस पर ढाई हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। (संवाद)
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