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अवैध शराब के तीन कारोबारियों को दो दो साल की कैद

Fri, 25 Mar 2022 12:10 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Mar 2022 12:10 AM IST
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उरई। जालौन कोतवाली क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार में पकड़े गए तीन लोगों को दो-दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस मामले में चार आरोपी थे। इसमें एक आरोपी की ट्रायल की दौरान मौत हो चुकी है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह गुर्जर ने बताया कि जालौन कोतवाली में तैनात दरोगा रामसेवक ने 2 मार्च 2010 को मुखबिर की सूचना पर जालौन कोतवाली क्षेत्र के सहाव के पास छत्रपाल सिंह व बेटे कल्लू के साथ मंगल सिंह व रणवीर सिंह को गिरफ्तार किया था। उनके पास से पुलिस ने 90 गत्ते शराब, जिसमें 1080 शराब की बोतलें थी और पांच किलो यूरिया, 16 क्वार्टर भरे और खाली बरामद किए थे।
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इस मामले में दरोगा रामसेवक ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसका ट्रायल विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट शिवकुमार की अदालत में चल रहा था। ट्रायल के दौरान मंगल सिंह की मौत हो गई थी। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश ने छत्रपाल सिंह, रणवीर सिंह व कल्लू को दो दो साल की कैद और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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उरई। गुंडा एक्ट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को एक साल की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि आटा थाना में तैनात दरोगा धर्मेंद्र सिंह ने 4 नवंबर 2015 को परमाई निवासी करमेर थाना आटा को गिरफ्तार किया गया था। परमाई के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। उसे जिला बदर की कार्रवाई के उल्लंघन में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजू राजपूत ने परमाई को एक साल की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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