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Jalaun News: महिला की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Tue, 17 Oct 2023 01:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Tue, 17 Oct 2023 01:04 AM IST
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Life imprisonment to the culprit in murder of woman
एससी-एसटी एक्ट कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का अर्थदंड
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संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। अनुसूचित जाति की महिला की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कोर्ट ने दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के छिरिया सलेमपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार ने एक नवंबर 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 31 अक्टूबर 2018 को गांव के बाहर मलकपुरा मोड़ के पास उसकी भाभी रामवती टट्टर लगाकर खाने पीने की दुकान किए थी। रात में अपने पुत्र के साथ दुकान पर सो रही थी। तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी थीं। पुलिस ने हत्या की धारा में रिपोर्ट कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को जांच गवाहोंं से पता चला की मुबीन निवासी नया पटेलनगर कोंच ने हत्या की है। पुलिस ने मुबीन को पकड़कर हत्या के मामले में जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। पांच साल एससीएसटी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश शिवकुमार की कोर्ट में में चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश शिवकुमार ने मुबीन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
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