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जालौन: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 12 साल की सजा, अगवा कर ले गए थे अहमदाबाद
Mon, 22 Feb 2021 07:28 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Mon, 22 Feb 2021 07:28 PM IST
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कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के जालौन में करीब साढे़ तीन साल पहले किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर सिंह ने 12 साल की सजा और 31 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। दोषी का साथ देने वाले उसके दो साथियों को भी सात सात साल की कैद और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि गोहन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने 4 अक्तूबर 2017 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को गांव का ही संदीप पुत्र बलराम अपने साथी सुदामा पुत्र रमाकांत व सुरेंद्र पुत्र हरगोविंद के सहयोग से ले गया।
संदीप ने तीन दिन तक अहमदाबाद में रखा और उसके साथ बलात्कार किया। जब तीनों लोग किशोरी को वापस ला रहे थे तभी पुलिस को देखकर तीनों भाग गए। किशोरी को पुलिस ने पकड़ लिया था। चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद मामला दर्ज कर लिया था। बाद में संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर सिंह ने मुख्य दोषी संदीप को 12 साल की कैद और 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि संदीप के सहयोगी सुदामा व सुरेंद्र को सात सात साल की कैद और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड का सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि गोहन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक पिता ने 4 अक्तूबर 2017 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को गांव का ही संदीप पुत्र बलराम अपने साथी सुदामा पुत्र रमाकांत व सुरेंद्र पुत्र हरगोविंद के सहयोग से ले गया।
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संदीप ने तीन दिन तक अहमदाबाद में रखा और उसके साथ बलात्कार किया। जब तीनों लोग किशोरी को वापस ला रहे थे तभी पुलिस को देखकर तीनों भाग गए। किशोरी को पुलिस ने पकड़ लिया था। चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद मामला दर्ज कर लिया था। बाद में संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर सिंह ने मुख्य दोषी संदीप को 12 साल की कैद और 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि संदीप के सहयोगी सुदामा व सुरेंद्र को सात सात साल की कैद और 11-11 हजार रुपये अर्थदंड का सजा सुनाई।