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Jalaun News: गैंगस्टर के दोषी को दो साल की कैद
Fri, 16 Feb 2024 02:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Fri, 16 Feb 2024 02:39 AM IST
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उरई। गैंगेस्टर का दोष सिद्ध होने पर दोषी को गैंगस्टर कोर्ट कीं न्यायाधीश अंजू राजपूत ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा होगी।
शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि कैलिया थाना की पुलिस ने कोंच कोतवाली मंडी के पास रहने वाले शफीक कुरैशी को 26 जून 2016 को गिरफ्तार कर लिया था। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ 14 जुलाई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध करते हुए दोषी को सजा सुनाई। (संवाद)
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शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि कैलिया थाना की पुलिस ने कोंच कोतवाली मंडी के पास रहने वाले शफीक कुरैशी को 26 जून 2016 को गिरफ्तार कर लिया था। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ 14 जुलाई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध करते हुए दोषी को सजा सुनाई। (संवाद)
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