फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Gangster accused gets two years imprisonment

Jalaun News: गैंगस्टर के दोषी को दो साल की कैद

Fri, 16 Feb 2024 02:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Fri, 16 Feb 2024 02:39 AM IST
विज्ञापन
Gangster accused gets two years imprisonment
उरई। गैंगेस्टर का दोष सिद्ध होने पर दोषी को गैंगस्टर कोर्ट कीं न्यायाधीश अंजू राजपूत ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा होगी।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता शिवदास पांडे ने बताया कि कैलिया थाना की पुलिस ने कोंच कोतवाली मंडी के पास रहने वाले शफीक कुरैशी को 26 जून 2016 को गिरफ्तार कर लिया था। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ 14 जुलाई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस के बाद साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध करते हुए दोषी को सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed