{"_id":"671a94e0ca673ecd760de094","slug":"four-people-sentenced-to-two-years-each-for-assaulting-a-woman-orai-news-c-224-1-ori1005-121408-2024-10-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jalaun News: महिला से मारपीट में चार को दो-दो साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jalaun News: महिला से मारपीट में चार को दो-दो साल की सजा
Fri, 25 Oct 2024 12:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Fri, 25 Oct 2024 12:11 AM IST
विज्ञापन
उरई। महिला से मारपीट कर अपमानित करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने चार दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा करने पर 15 -15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चुर्खीवाल निवासी अनीता देवी ने दो फरवरी 2021 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 21 जनवरी 2021 को मोहल्ला नारोभास्कर नफीस, रिजवान, रिहान व सिरसाकलार थाना क्षेत्र के तरसौर निवासी दीपक ने गालीगलौज मारपीट कर अपमानित किया। जान से मारने को धमकी दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने पर एससीएसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद गुप्ता ने चारों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चुर्खीवाल निवासी अनीता देवी ने दो फरवरी 2021 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 21 जनवरी 2021 को मोहल्ला नारोभास्कर नफीस, रिजवान, रिहान व सिरसाकलार थाना क्षेत्र के तरसौर निवासी दीपक ने गालीगलौज मारपीट कर अपमानित किया। जान से मारने को धमकी दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने पर एससीएसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद गुप्ता ने चारों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन