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Jalaun News: तमंचे व कारतूस संग पकड़े गए पांच को तीन तीन वर्ष कारावास
Fri, 31 Jan 2025 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Fri, 31 Jan 2025 12:34 AM IST
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उरई। तमंचा कारतूस संग पकड़े पांच लोगों पर दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई। सभी पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन के अनुसार, आटा थाना प्रभारी मनोज सिंह पुलिस फोर्स के साथ 14 जून 2016 को थाना क्षेत्र के ग्राम कहटा में हत्या में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे। तभी पुलिस को सूचना मिली के गांव के जाकी ताई मंदिर के पीछे जंगल में बदमाश है। पुलिस ने मंदिर के पीछे परासन गांव की तरफ घेराबंदी की तो बदमाशों ने असलहों से पुलिस टीम पर फायर कर दिए।
पुलिस ने नाकाबंदी कर पांच बदमाशों को पकड़ लिया। जबकि दो बदमाश जंगल में गुम हो गए। पकड़े गए एक बदमाश ने अपना नाम विक्रम सिंह निवासी परासन थाना आटा बताया। उसके पास से पुलिस को तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। इसके अलावा परासन निवासी बल्लू कहार के पास से तमंचा व दो कारतूस, सुरेश यादव के पास से पुलिस को 315 बोर राइफल व तीन कारतूस, अर्जुन सिंह व बबलू सिंह के से तमंचा कारतूस बरामद हुए। जबकि मौके से संतोष सिंह व पुच्चा निवासी परासन भाग गए थे।
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पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने विक्रम यादव, अर्जुन सिंह, सुरेश यादव, बल्लू कहार व बबलू यादव को दोषी पाते हुए तीन- तीन साल की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार, आटा थाना प्रभारी मनोज सिंह पुलिस फोर्स के साथ 14 जून 2016 को थाना क्षेत्र के ग्राम कहटा में हत्या में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे। तभी पुलिस को सूचना मिली के गांव के जाकी ताई मंदिर के पीछे जंगल में बदमाश है। पुलिस ने मंदिर के पीछे परासन गांव की तरफ घेराबंदी की तो बदमाशों ने असलहों से पुलिस टीम पर फायर कर दिए।
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पुलिस ने नाकाबंदी कर पांच बदमाशों को पकड़ लिया। जबकि दो बदमाश जंगल में गुम हो गए। पकड़े गए एक बदमाश ने अपना नाम विक्रम सिंह निवासी परासन थाना आटा बताया। उसके पास से पुलिस को तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। इसके अलावा परासन निवासी बल्लू कहार के पास से तमंचा व दो कारतूस, सुरेश यादव के पास से पुलिस को 315 बोर राइफल व तीन कारतूस, अर्जुन सिंह व बबलू सिंह के से तमंचा कारतूस बरामद हुए। जबकि मौके से संतोष सिंह व पुच्चा निवासी परासन भाग गए थे।
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पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने विक्रम यादव, अर्जुन सिंह, सुरेश यादव, बल्लू कहार व बबलू यादव को दोषी पाते हुए तीन- तीन साल की सजा सुनाई।