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रेप के बाद छात्रा की हत्या में चार को उम्र कैद
अमर उजाला ब्यूरो, उरई
Updated Tue, 31 Jan 2017 11:18 PM IST
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पिता के साथ बाइक से जाते समय रास्ते में अगवाकर रेप और उसकी हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह छह माह का अतरिक्त कारावास भुगतना पडे़गा। मालूम हो कि जालौन कोतवाली के मुहल्ला चुर्खीवाल निवासी महेश
चंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी भतीजी शिक्षा गुप्ता उरई के गांधी महाविद्यालय में एमए की छात्रा थी। 9 नवंबर 2011 को वह अपनी मौसी के यहां शादी समारोह में शामिल होने उरई आई थी। इसके बाद 11 नवंबर को भाई गिरीशचंद्र भी शादी समारोह में शामिल होने के लिए उरई बाइक से आए। इसके बाद इसी दिन रात करीब दस बजे वह बेटी शिक्षा को बाइक
पर बिठाकर जालौन के लिए चल दिए। रास्ते में शातिर अपराधी रवि कुशवाहा निवासी चुर्खीवाल, अनीस निवासी भवानीराम जालौन, संभाष याज्ञिक निवासी भदेवरा कोंच व संजीव तिवारी उर्फ संजू तिवारी निवासी चुर्खीवाल ने पीछे से बाइक से आकर गिरीश गुप्ता के सिर में डंडा मारकर गिरा दिया। शिक्षा को चाकू के बल पर अगवा कर लिया। आरोपियाें ने गैंग रेप
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कर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। शव को खेत की नाली में छिपा दिया। इसके बाद तत्कालीन कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने मामले का पर्दाफाश कर आरोपियाें को गिरफ्तार कर उनसे हत्या में प्रयुक्त चाकू व बाइक बरामद कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियाें के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट
नरेंद्र कुमार तृतीय ने आरोपी रवि कुशवाहा, अनीस, सुभाष व संजीव के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाने पर आरोपियाें को उम्र कैद व नौ नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता मोती लाल पाल ने की।
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चंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी भतीजी शिक्षा गुप्ता उरई के गांधी महाविद्यालय में एमए की छात्रा थी। 9 नवंबर 2011 को वह अपनी मौसी के यहां शादी समारोह में शामिल होने उरई आई थी। इसके बाद 11 नवंबर को भाई गिरीशचंद्र भी शादी समारोह में शामिल होने के लिए उरई बाइक से आए। इसके बाद इसी दिन रात करीब दस बजे वह बेटी शिक्षा को बाइक
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पर बिठाकर जालौन के लिए चल दिए। रास्ते में शातिर अपराधी रवि कुशवाहा निवासी चुर्खीवाल, अनीस निवासी भवानीराम जालौन, संभाष याज्ञिक निवासी भदेवरा कोंच व संजीव तिवारी उर्फ संजू तिवारी निवासी चुर्खीवाल ने पीछे से बाइक से आकर गिरीश गुप्ता के सिर में डंडा मारकर गिरा दिया। शिक्षा को चाकू के बल पर अगवा कर लिया। आरोपियाें ने गैंग रेप
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कर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। शव को खेत की नाली में छिपा दिया। इसके बाद तत्कालीन कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने मामले का पर्दाफाश कर आरोपियाें को गिरफ्तार कर उनसे हत्या में प्रयुक्त चाकू व बाइक बरामद कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियाें के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिया। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट
नरेंद्र कुमार तृतीय ने आरोपी रवि कुशवाहा, अनीस, सुभाष व संजीव के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाने पर आरोपियाें को उम्र कैद व नौ नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता मोती लाल पाल ने की।