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Jalaun News: पांच माह की बच्ची से दुष्कर्म में तीस साल का कारावास
Sun, 21 Jul 2024 02:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Sun, 21 Jul 2024 02:09 AM IST
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उरई। पांच माह की मासूम को झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को न्यायाधीश ने दोषी पाकर तीस साल की सजा सुनाकर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
एट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 12 जून 2019 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके परिवार में शादी थी। शादी में चिकासी थाना क्षेत्र के ग्राम रहंक निवासी दिनेश पाल भी आया था। समारोह के दौरान उसकी पांच माह की बेटी को खिलाने के बहाने झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी बुआ दौड़ी तो दिनेश भाग गया था।
पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को घटना के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दिनेश पाल को दोषी पाते हुए तीस साल की सजा सुनाने के साथ पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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एट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 12 जून 2019 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके परिवार में शादी थी। शादी में चिकासी थाना क्षेत्र के ग्राम रहंक निवासी दिनेश पाल भी आया था। समारोह के दौरान उसकी पांच माह की बेटी को खिलाने के बहाने झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी बुआ दौड़ी तो दिनेश भाग गया था।
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पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को घटना के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। शनिवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने दिनेश पाल को दोषी पाते हुए तीस साल की सजा सुनाने के साथ पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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