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कृतार्थ का कत्ल: विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश, बीएसए ने बीईओ को लिखा पत्र
Wed, 25 Sep 2024 09:58 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Wed, 25 Sep 2024 09:58 PM IST
सार
बीएसए ने कहा है कि पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के अभाव और संचालक द्वारा बरती गई लापरवाही से आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे छात्र कृतार्थ की मृत्यु की घटना घटित हुई है।
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रसगवां का बंद एवं सुनसान डीएल पब्लिक स्कूल
- फोटो : संवाद
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विस्तार
हाथरस में सहपऊ ब्लॉक के गांव रसगवां स्थित डीएल पब्लिक स्कूल के छात्र कृतार्थ की हत्या के मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बीईओ को विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
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बीईओ को पत्र जारी करते हुए बीएसए ने घटना के लिए स्कूल के प्रबंधक और संचालक की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। जांच में सामने आया था कि बिना मान्यता के विद्यालय में छह से आठवीं तक की कक्षाएं संचालित थीं। बिना अनुमति के विद्यालय परिसर में छात्रावास का संचालन किया जा रहा था।
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इससे स्पष्ट है कि विद्यालय प्रबंधक दिनेश बघेल द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विभागीय निर्देशों की अवहेलना करते हुए अवैध रूप से कक्षा एक से आठवीं तक के आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। बीएसए ने कहा है कि पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के अभाव और संचालक द्वारा बरती गई लापरवाही से आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे छात्र कृतार्थ की मृत्यु की घटना घटित हुई है।
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