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हाथरस : 31 मार्च तक बकाया जमा करने वाले वाहन स्वामियों को मिलेगी छूट
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
जिले के वाहन स्वामी 31 मार्च तक बकाया मार्ग कर जमा कर देंगे तो उन्हें एआरटीओ कार्यालय से मार्ग कर में रियायत प्रदान की जाएगी। यदि वह बकाया जमा नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एआरटीओ विभाग ने तैयारी कर ली है।
उल्लेखनीय है कि जिले की सड़कों पर दो लाख से अधिक वाहन डगर तय कर रहे हैं। इसमें 3600 वाहन स्वामी ऐसे है जो मार्ग कर को जमा करना भूल गए हैं। कई बार एआरटीओ कार्यालय से बकायेदारों को बकाया जमा करने के लिए कहा गया।
इसके बाद भी बकाया जमा नहीं सका है। अब 31 मार्च को बकाया जमा करने की अंतिम तिथि है। एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही। इसी को ध्यान में रखते हुए एआरटीओ कार्यालय की ओर से बकाया जमा करने वाले वाहन स्वामियों को छूट प्रदान की जा रही है।
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एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह कहना है कि जिन वाहन स्वामियों पर बकाया है। वह 31 मार्च तक जमा कर दें। उन्हें व्हीकल एक्ट के नियम के तहत छूट प्रदान की जाएगी।
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जिले के वाहन स्वामी 31 मार्च तक बकाया मार्ग कर जमा कर देंगे तो उन्हें एआरटीओ कार्यालय से मार्ग कर में रियायत प्रदान की जाएगी। यदि वह बकाया जमा नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एआरटीओ विभाग ने तैयारी कर ली है।
उल्लेखनीय है कि जिले की सड़कों पर दो लाख से अधिक वाहन डगर तय कर रहे हैं। इसमें 3600 वाहन स्वामी ऐसे है जो मार्ग कर को जमा करना भूल गए हैं। कई बार एआरटीओ कार्यालय से बकायेदारों को बकाया जमा करने के लिए कहा गया।
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इसके बाद भी बकाया जमा नहीं सका है। अब 31 मार्च को बकाया जमा करने की अंतिम तिथि है। एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही। इसी को ध्यान में रखते हुए एआरटीओ कार्यालय की ओर से बकाया जमा करने वाले वाहन स्वामियों को छूट प्रदान की जा रही है।
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एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह कहना है कि जिन वाहन स्वामियों पर बकाया है। वह 31 मार्च तक जमा कर दें। उन्हें व्हीकल एक्ट के नियम के तहत छूट प्रदान की जाएगी।