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हाथरस : पुरानी कार और बाइक का शौक पड़ेगा महंगा
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गौरव भारद्वाज, हाथरस। अब पुरानी कार और बाइक चलाना वाहन स्वामियों को महंगा पड़ेगा। वाहनों के पंजीकरण के नियम में परिवहन मंत्रालय ने बदलाव किया है। यह एक अप्रैल से लागू होगा। अब 15 साल पुराने निजी व वाणिज्यिक वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने पर पहले से अधिक शुल्क चुकानी होगा।
वाणिज्यिक वाहनों का फिटनेस शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। कार का दोबारा पंजीकरण कराने पर आठ गुना तक फीस देनी होगी। फिटनेस शुल्क भी बढ़ाया गया है। अब तक 15साल पुरानी कार का दोबारा पंजीकरण कराने पर 600 रुपये शुल्क के अलावा ग्रीन कर भी वाहन स्वामी को देना पड़ता था।
अब एक अप्रैल से 15 साल पुरानी कार का दोबारा पंजीकरण कराने के लिए 48 सौ रुपये शुल्क और ग्रीन टैक्स अलग से जमा करना होगा। इसी प्रकार 15 साल पुराने दोपहिया वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने का शुल्क 300 रुपये और ग्रीन टैक्स अलग था।
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अब एक अप्रैल से इनका दोबारा पंजीकरण कराने पर 14 सौ रुपये शुल्क देना होगा। ग्रीन टैक्स अतिरिक्त भरना होगा। इसी प्रकार परिवहन मंत्रालय की ओर से वाणिज्यिक वाहन, बाइक, हल्के यात्री व माल वाहन, बस और ट्रक के पुर्न पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।
चार हजार रुपये तक देना होगा फिटनेस शुल्क
संभागीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में निजी वाहनों में आठ सीटर कार का फिटनेस शुल्क 600 रुपये, टैक्सी का शुल्क 800 रुपये, भारी वाहन का फिटनेस शुल्क करीब 12 सौ रुपये है। अब एक अप्रैल से मोटर वाहन अधिनियम में 23 वां संशोधन लागू होने से वाहनों का फिटनेस शुल्क भी बढ़ गया है।
फिटनेस शुल्क चार हजार रुपये तक हो सकता है। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि एक अप्रैल से परिवहन नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जैसा आदेश होगा, उसके अनुसार दोबारा पंजीकरण शुल्क व फिटनेस शुल्क लिया जाएगा।
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वाणिज्यिक वाहनों का फिटनेस शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। कार का दोबारा पंजीकरण कराने पर आठ गुना तक फीस देनी होगी। फिटनेस शुल्क भी बढ़ाया गया है। अब तक 15साल पुरानी कार का दोबारा पंजीकरण कराने पर 600 रुपये शुल्क के अलावा ग्रीन कर भी वाहन स्वामी को देना पड़ता था।
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अब एक अप्रैल से 15 साल पुरानी कार का दोबारा पंजीकरण कराने के लिए 48 सौ रुपये शुल्क और ग्रीन टैक्स अलग से जमा करना होगा। इसी प्रकार 15 साल पुराने दोपहिया वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने का शुल्क 300 रुपये और ग्रीन टैक्स अलग था।
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अब एक अप्रैल से इनका दोबारा पंजीकरण कराने पर 14 सौ रुपये शुल्क देना होगा। ग्रीन टैक्स अतिरिक्त भरना होगा। इसी प्रकार परिवहन मंत्रालय की ओर से वाणिज्यिक वाहन, बाइक, हल्के यात्री व माल वाहन, बस और ट्रक के पुर्न पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।
चार हजार रुपये तक देना होगा फिटनेस शुल्क
संभागीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में निजी वाहनों में आठ सीटर कार का फिटनेस शुल्क 600 रुपये, टैक्सी का शुल्क 800 रुपये, भारी वाहन का फिटनेस शुल्क करीब 12 सौ रुपये है। अब एक अप्रैल से मोटर वाहन अधिनियम में 23 वां संशोधन लागू होने से वाहनों का फिटनेस शुल्क भी बढ़ गया है।
फिटनेस शुल्क चार हजार रुपये तक हो सकता है। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह का कहना है कि एक अप्रैल से परिवहन नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जैसा आदेश होगा, उसके अनुसार दोबारा पंजीकरण शुल्क व फिटनेस शुल्क लिया जाएगा।