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हाथरस : दो चिकित्सकों की गवाही, चारों आरोपियों की हुई पेशी
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हाथरस : बिटिया प्रकरण में जिला न्यायालय में सुरक्षा में जाते चारों अभियुक्त। संवाद
- फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
बहुचर्चित बिटिया प्रकरण में बृहस्पतिवार को न्यायालय में चारों आरोपियों की पेशी हुई। कोर्ट में दो चिकित्सकों की गवाही भी हुई। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने बिटिया के पिता को रिकॉल कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा रही। इस मामले में अब सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 14 सितंबर को चंदपा के एक गांव में अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया था। इस युवती ने कुछ दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। पुलिस ने युवती की मौत से पहले ही चारों आरोपियों संदीप, रवि, रामू व लवकुश को गिरफ्तार कर लिया था। यह चारों आरोपी तभी से अलीगढ़ जेल में बंद हैं। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) में चल रही है।
बृहस्पतिवार को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच चारों आरोपियों को अलीगढ़ जेल से न्यायालय लेकर आई। कोर्ट में इनकी पेशी हुई। न्यायालय परिसर में भी काफी सुरक्षा रही। इस मामले में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के सीनियर रेजीडेंट न्यूरो सर्जरी विभाग डॉ. गौरव सिंह अभय और जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के पूर्व चिकित्साधिकारी डॉ. अजीमुद्दीन की गवाही हुई।
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डॉ.अजीमुद्दीन इस समय सत्यगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट में तैनात हैं। इस मामले में अब तक 20 लोगों की गवाही हो चुकी है। पिछली तिथि पर बिटिया के पिता की गवाही पूरी चुकी है। अब आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने बिटिया के पिता को फिर से रिकॉल कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। कोर्ट में बिटिया के पक्ष की ओर से अधिवक्ता महीपाल सिंह निमहोत्रा व आरोपी पक्ष की ओर से मुन्ना सिंह पुंढीर मौजूद रहे। संवाद
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बहुचर्चित बिटिया प्रकरण में बृहस्पतिवार को न्यायालय में चारों आरोपियों की पेशी हुई। कोर्ट में दो चिकित्सकों की गवाही भी हुई। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने बिटिया के पिता को रिकॉल कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा रही। इस मामले में अब सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 14 सितंबर को चंदपा के एक गांव में अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया था। इस युवती ने कुछ दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। पुलिस ने युवती की मौत से पहले ही चारों आरोपियों संदीप, रवि, रामू व लवकुश को गिरफ्तार कर लिया था। यह चारों आरोपी तभी से अलीगढ़ जेल में बंद हैं। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) में चल रही है।
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बृहस्पतिवार को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच चारों आरोपियों को अलीगढ़ जेल से न्यायालय लेकर आई। कोर्ट में इनकी पेशी हुई। न्यायालय परिसर में भी काफी सुरक्षा रही। इस मामले में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के सीनियर रेजीडेंट न्यूरो सर्जरी विभाग डॉ. गौरव सिंह अभय और जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के पूर्व चिकित्साधिकारी डॉ. अजीमुद्दीन की गवाही हुई।
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डॉ.अजीमुद्दीन इस समय सत्यगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट में तैनात हैं। इस मामले में अब तक 20 लोगों की गवाही हो चुकी है। पिछली तिथि पर बिटिया के पिता की गवाही पूरी चुकी है। अब आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने बिटिया के पिता को फिर से रिकॉल कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। कोर्ट में बिटिया के पक्ष की ओर से अधिवक्ता महीपाल सिंह निमहोत्रा व आरोपी पक्ष की ओर से मुन्ना सिंह पुंढीर मौजूद रहे। संवाद