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हाथरस : 15 मार्च तक जिले में लागू रहेगी धारा 144
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन को कुछ व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा राजनीतिक दलों से जिले में धरना-प्रदर्शन कर और जुलूस निकालकर शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति भंग होने का अंदेशा है। इसे लेकर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने 15 फरवरी से 15 मार्च तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
उन्होंने कहा है कि अतिथि गृह और धर्मशालाओं का उपयोग राजनीतिक दलों या अन्य अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाएगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और कोई भी धरना-प्रदर्शन बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति की पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा।
मतदान दिवस पर यदि अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित है तो उसे आवंटित वाहन का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में उनके द्वारा वाहन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर मतदान केंद्र या किसी भी सार्वजनिक व निजी स्थान के भीतर कोई प्रचार नहीं किया जा सकता है। किसी मतदान केंद्र के 100 मीटर में कर्तव्यारूढ़ अधिकारियों को छोड़कर किसी अन्य को मोबाइल फोन और बेतार दूरभाष की अनुमति नहीं होगी। संवाद
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विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन को कुछ व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा राजनीतिक दलों से जिले में धरना-प्रदर्शन कर और जुलूस निकालकर शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति भंग होने का अंदेशा है। इसे लेकर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने 15 फरवरी से 15 मार्च तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
उन्होंने कहा है कि अतिथि गृह और धर्मशालाओं का उपयोग राजनीतिक दलों या अन्य अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाएगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और कोई भी धरना-प्रदर्शन बिना सक्षम मजिस्ट्रेट की अनुमति की पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा।
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मतदान दिवस पर यदि अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित है तो उसे आवंटित वाहन का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में उनके द्वारा वाहन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर मतदान केंद्र या किसी भी सार्वजनिक व निजी स्थान के भीतर कोई प्रचार नहीं किया जा सकता है। किसी मतदान केंद्र के 100 मीटर में कर्तव्यारूढ़ अधिकारियों को छोड़कर किसी अन्य को मोबाइल फोन और बेतार दूरभाष की अनुमति नहीं होगी। संवाद
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