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हाथरस : पंचायत कल्याण कोष से पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु की दशा में परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद
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संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
पंचायत कल्याण कोष के माध्यम से अब त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता मुहैया हो सकेगी। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों के आश्रित को मृत्यु की दशा में पंचायती राज विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में आत्महत्या तथा आपराधिक कृत्य में शामिल होने की स्थिति को छोड़कर उनके परिवार या आश्रितों को सहायता प्रदान की जानी है।
इस राशि के लिए ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु की दशा में ग्राम पंचायत सचिव अपनी आख्या देंगे। इसी तरह ब्लॉक प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु होने पर खंड विकास अधिकारी। ं
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जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु की दशा में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत शासन को आख्या देंगे। इसी आधार पर जन प्रतिनिधि के आश्रितों को आर्थिक मदद मुहैया हो सकेगी। डीपीआरओ सुबोध जोशी के अनुसार इस बारे में सभी पंचायत सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
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पंचायत कल्याण कोष के माध्यम से अब त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता मुहैया हो सकेगी। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों के आश्रित को मृत्यु की दशा में पंचायती राज विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
निर्वाचित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष व त्रिस्तरीय पंचायत के समस्त सदस्यों को पद पर बने रहते हुए मृत्यु की दशा में आत्महत्या तथा आपराधिक कृत्य में शामिल होने की स्थिति को छोड़कर उनके परिवार या आश्रितों को सहायता प्रदान की जानी है।
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इस राशि के लिए ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु की दशा में ग्राम पंचायत सचिव अपनी आख्या देंगे। इसी तरह ब्लॉक प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु होने पर खंड विकास अधिकारी। ं
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जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु की दशा में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत शासन को आख्या देंगे। इसी आधार पर जन प्रतिनिधि के आश्रितों को आर्थिक मदद मुहैया हो सकेगी। डीपीआरओ सुबोध जोशी के अनुसार इस बारे में सभी पंचायत सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं।