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हाथरस : बिना लाइसेंस नवीनीकरण कराए शीतगृह संचालित करने पर मुकदमा दर्ज

Tue, 22 Jun 2021 12:28 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Jun 2021 12:28 AM IST
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Hathras: Case filed for operating cold storage without renewing license
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सासनी (हाथरस)
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जयदेव प्रसाद शर्मा व सुभाष वर्मा ने नगला विजैया स्थित कोल्ड स्टोरेज मेसर्स महेश वर्मा एग्रो फ्रूट कॉरपोरेशन में अवैध कारोबार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने डीएम, एसपी, सीओ, सीडीओ व उप निदेशक उद्यान अलीगढ एवं जिला उद्यान अधिकारी हाथरस को इस संबंध में शिकायत पत्र भेजी है। इसमें डीएम के आदेश पर जिला उद्यान अधिकारी ने अवैध कारोबार कर सरकार को क्षति पहुंचाने की रिपोर्ट कोतवाली सासनी में दर्ज कराई है।

दरअसल, विजयगढ़ रोड स्थित महेश वर्मा एग्रो फ्रूट कॉरपोरेशन के संचालक मंडल का विवाद हो गया था। इस कारण कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ था। लेकिन आरोपी ने क्षेत्र के किसानों को झांसा देकर कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण करा लिया। जिसकी शिकायत जयदेव व सुभाष ने की थी। शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी गमपाल सिंह को रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। जिसके आधार पर गमपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें उत्कर्ष शर्मा पुत्र ललित मोहन शर्मा पुत्र रमेश चंद्र शर्मा निवासी शिक्षक नगर सासनी को नामजद किया है।
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