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हाथरस: 31 जुलाई तक यात्रियों को मिल सकते हैओपन एंड कार्ड में फंसे पैसे
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
लॉकडाउन से पूर्व जिन यात्रियों ने रोडवेज बस में ओपन एड कार्ड के जरिये सफर किया, फिर लॉकडाउन के चलते वह बस में सफर नहीं कर पाए। काफी यात्रियों के पैसे कार्ड में फंस गए हैं। इन यात्रियों को निगम द्वारा 31 जुलाई तक पैसे वापस मिल सकते हैं। यात्री बस स्टैंड पर आकर एक प्रारूप भरकर जमा करें। विभागीय अधिकारियोें के सत्यापन के बाद यात्रियों को राशि मुख्यालय से वापस मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि बीते तीन मार्च को निगम ने ओपन एड कार्ड पर रोक लगा दी थी।
16 मार्च तक सफर करने की अनुमति दी थी। दो अप्रैल से कार्ड धारकों को राशि वापस करने की तिथि नियत की गई है। उसके बाद कोरोना काल के चलते लॉकडाउन हो गया। इस कारण यात्रियों को उनकी कार्ड की राशि वापस नहीं मिल पाई। अब इन यात्रियों को निगम द्वारा राशि वापस करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
डिपो की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को डिपो द्वारा एक प्रारूप दिया जाएगा, जिसमें कार्डधारक का नाम, पता, कार्ड पर अंकित संख्या, कार्ड के रिचार्ज की अंतिम तिथि, कार्ड धारक का बैंक विवरण, खाता संख्या, आईएफएसी कोड, कार्ड रिचार्ज किया गया तो उसका विवरण, कार्ड में उपलब्ध बैलेंस की राशि आदि भरकर देनी होगी। उसकी डिपो के अधिकारी जांच करेंगे। जांच के बाद रिपोर्ट को मुख्यालय भेजा जाएगा। मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद राशि खाते में आएगी।
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लॉकडाउन से पूर्व जिन यात्रियों ने रोडवेज बस में ओपन एड कार्ड के जरिये सफर किया, फिर लॉकडाउन के चलते वह बस में सफर नहीं कर पाए। काफी यात्रियों के पैसे कार्ड में फंस गए हैं। इन यात्रियों को निगम द्वारा 31 जुलाई तक पैसे वापस मिल सकते हैं। यात्री बस स्टैंड पर आकर एक प्रारूप भरकर जमा करें। विभागीय अधिकारियोें के सत्यापन के बाद यात्रियों को राशि मुख्यालय से वापस मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि बीते तीन मार्च को निगम ने ओपन एड कार्ड पर रोक लगा दी थी।
16 मार्च तक सफर करने की अनुमति दी थी। दो अप्रैल से कार्ड धारकों को राशि वापस करने की तिथि नियत की गई है। उसके बाद कोरोना काल के चलते लॉकडाउन हो गया। इस कारण यात्रियों को उनकी कार्ड की राशि वापस नहीं मिल पाई। अब इन यात्रियों को निगम द्वारा राशि वापस करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
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डिपो की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को डिपो द्वारा एक प्रारूप दिया जाएगा, जिसमें कार्डधारक का नाम, पता, कार्ड पर अंकित संख्या, कार्ड के रिचार्ज की अंतिम तिथि, कार्ड धारक का बैंक विवरण, खाता संख्या, आईएफएसी कोड, कार्ड रिचार्ज किया गया तो उसका विवरण, कार्ड में उपलब्ध बैलेंस की राशि आदि भरकर देनी होगी। उसकी डिपो के अधिकारी जांच करेंगे। जांच के बाद रिपोर्ट को मुख्यालय भेजा जाएगा। मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद राशि खाते में आएगी।
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