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दुष्कर्म के अभियुक्त को सात साल कैद

Thu, 19 Jan 2017 11:41 PM IST
ब्यूूूराे अमर उजाला, हाथ्ारस
ब्यूूूराे अमर उजाला, हाथ्ारस Updated Thu, 19 Jan 2017 11:41 PM IST
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Accused of rapeimprisonment of 7 years
court shimla
हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट प्रथम राजकुमार बंसल के न्यायालय ने आईपीसी की धारा 354, 376 के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने इस मामले में सात वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक वादी की ओर से कोतवाली सिकंदराराऊ में दी गई तहरीर के आधार पर 3 दिसंबर 2000 को उसकी पत्नी खेत में लकड़ी लेने गई थी। उसकी पत्नी लकड़ी बांध रही थी। इस दौरान पीछे से आकर राधेश्याम ने पकड़ लिया। वह उसकी पत्नी का मुंह दबाकर झाड़ी में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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उसकी पत्नी की चीख सुनकर गांव के कुछ अन्य लोग आ गए, जिन्हें देखकर वह भाग गया। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एसएस चौहान की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने धारा 354 आईपीसी में छह माह के कारावास एवं धारा 506 में एक वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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