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Hardoi News: लूट के आरोपी को नहीं मिली जमानत
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दुकान से घर जा रहे व्यापारी के साथ तीन अप्रैल को हुई थी लूट
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। टड़ियावां थाना क्षेत्र में सराफा कारोबारी से हुई लूट के मामले में जिला जज रीता कौशिक ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य, बरामदगी और अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत दिए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता।
गोपामऊ निवासी सर्वेश कुमार रस्तोगी बीती तीन अप्रैल की शाम बेटे गौरव के साथ दुकान बंद कर बाइक से टड़ियावां से घर जा रहे थे। रास्ते में दो बाइक पर सवार बदमाशों ने ओवर टेक कर उन्हें रोक लिया था। तमंचे के बल पर डेढ़ लाख रुपये और पचास लाख रुपये कीमत के जेवर लूटकर भाग गए थी। विवेचना के दौरान सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के गाजीटोला निवासी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार किया गया था। अधिवक्ता ने प्रशांत को निर्देाष बताते हुए फर्जी फंसाए जाने का दावा कर न्यायालय से जमानत पर छोड़ने की मांग की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी और उसके साथियों के पास से लूट के जेवर और नगदी बरामद हुई है। इसलिए जमानत न दी जाए। जिला जज ने कहा कि मामले की प्रकृति अत्यंत गंभीर है। प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। यह कहकर उन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। टड़ियावां थाना क्षेत्र में सराफा कारोबारी से हुई लूट के मामले में जिला जज रीता कौशिक ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य, बरामदगी और अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत दिए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता।
गोपामऊ निवासी सर्वेश कुमार रस्तोगी बीती तीन अप्रैल की शाम बेटे गौरव के साथ दुकान बंद कर बाइक से टड़ियावां से घर जा रहे थे। रास्ते में दो बाइक पर सवार बदमाशों ने ओवर टेक कर उन्हें रोक लिया था। तमंचे के बल पर डेढ़ लाख रुपये और पचास लाख रुपये कीमत के जेवर लूटकर भाग गए थी। विवेचना के दौरान सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के गाजीटोला निवासी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार किया गया था। अधिवक्ता ने प्रशांत को निर्देाष बताते हुए फर्जी फंसाए जाने का दावा कर न्यायालय से जमानत पर छोड़ने की मांग की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी और उसके साथियों के पास से लूट के जेवर और नगदी बरामद हुई है। इसलिए जमानत न दी जाए। जिला जज ने कहा कि मामले की प्रकृति अत्यंत गंभीर है। प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। यह कहकर उन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया।
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