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Hardoi News: कटियारी के नायब तहसीलदार और बारामऊ के प्रधान समेत छह पर रिपोर्ट
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हरदोई। मृतक किसान को अविवाहित की रिपोर्ट और आश्रित महिला व बच्चों के हक से वंचित करने के मामले में नायब तहसीलदार समेत सात के विरुद्ध सवायजपुर एसडीएम ने रिपोर्ट दर्ज कराई।
डीएम एमपी सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। इसी मामले में राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और चकबंदी विभाग के लेखपाल को निलंबित भी किया जा चुका है। अरवल थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
तहसील सवायजपुर के कटियारी परगना के बारामऊ निवासी उपेश की 12 जुलाई 2024 को नदी के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। इस मामले में राजस्व और चकबंदी विभाग ने मृतक किसान उपेश को अविवाहित दर्शा दिया था। इससे उपेश के आश्रितों में पत्नी माधुरी, दो माहिर और सार्थक को न तो भूमि में हक मिला और न ही किसान की मौत पर मिलने वाली आर्थिक मदद। माधुरी ने तीन अप्रैल को डीएम से जनसुनवाई में मुलाकात कर पूरी बात बताई।
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डीएम ने पूरे मामले की एडीएम न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राकेश सिंह से जांच कराई। जांच में मामला खुलता चल गया। इस मामले में संडीला एसडीएम तत्कालीन सवायजपुर एसडीएम डॉ. अरुणिमा श्रीवास्तव, तत्कालीन तहसीलदार राजेश कुमार समेत आठ अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाए गए थे। कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाने में एक बिचौलिए की भूमिका सामने आई है।
सवायजपुर एसडीएम संजय कुमार अग्रहरि ने इसी मामले में अरवल थाना पुलिस में कटियारी के नायब तहसीलदार अनेक सिंह, निलंबित राजस्व निरीक्षक राजेश कुमार शुक्ला, निलंबित लेखपाल विपिन कुमार, उपेश की मां पुतानी उर्फ पुतन्नी, बड़े भाई मुल्ला और प्रधान जगपाल सिंह आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।
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डीएम एमपी सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। इसी मामले में राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और चकबंदी विभाग के लेखपाल को निलंबित भी किया जा चुका है। अरवल थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
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तहसील सवायजपुर के कटियारी परगना के बारामऊ निवासी उपेश की 12 जुलाई 2024 को नदी के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। इस मामले में राजस्व और चकबंदी विभाग ने मृतक किसान उपेश को अविवाहित दर्शा दिया था। इससे उपेश के आश्रितों में पत्नी माधुरी, दो माहिर और सार्थक को न तो भूमि में हक मिला और न ही किसान की मौत पर मिलने वाली आर्थिक मदद। माधुरी ने तीन अप्रैल को डीएम से जनसुनवाई में मुलाकात कर पूरी बात बताई।
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डीएम ने पूरे मामले की एडीएम न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राकेश सिंह से जांच कराई। जांच में मामला खुलता चल गया। इस मामले में संडीला एसडीएम तत्कालीन सवायजपुर एसडीएम डॉ. अरुणिमा श्रीवास्तव, तत्कालीन तहसीलदार राजेश कुमार समेत आठ अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाए गए थे। कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाने में एक बिचौलिए की भूमिका सामने आई है।
सवायजपुर एसडीएम संजय कुमार अग्रहरि ने इसी मामले में अरवल थाना पुलिस में कटियारी के नायब तहसीलदार अनेक सिंह, निलंबित राजस्व निरीक्षक राजेश कुमार शुक्ला, निलंबित लेखपाल विपिन कुमार, उपेश की मां पुतानी उर्फ पुतन्नी, बड़े भाई मुल्ला और प्रधान जगपाल सिंह आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।