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नितिन की सदस्यता रद्द करने की याचिका खारिज
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फोटो-30-सदर विधायक नितिन अग्रवाल। संवाद
- फोटो : HARDOI
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हरदोई। सदर विधायक नितिन अग्रवाल की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए दाखिल की गई याचिका को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने खारिज कर दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही सदर विधायक के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने 11 नवंबर 2019 को विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा था कि सदर विधायक नितिन अग्रवाल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। 2019 में गांधी जयंती के मौके पर हुए मैराथन विधानसभा सत्र के दौरान सपा ने विह्प जारी की थी कि सपा का कोई भी विधायक उक्त सत्र में शामिल नहीं होगा।
इसके बावजूद नितिन अग्रवाल सत्र में शामिल हुए। विह्प का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगा उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। पूरे मामले पर चली सुनवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने रामगोविंद चौधरी की याचिका खारिज कर दी है। सदर विधायक नितिन अग्रवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गुरुवार को ही इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश पारित कर दिया था।
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विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने 11 नवंबर 2019 को विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा था कि सदर विधायक नितिन अग्रवाल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। 2019 में गांधी जयंती के मौके पर हुए मैराथन विधानसभा सत्र के दौरान सपा ने विह्प जारी की थी कि सपा का कोई भी विधायक उक्त सत्र में शामिल नहीं होगा।
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इसके बावजूद नितिन अग्रवाल सत्र में शामिल हुए। विह्प का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगा उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। पूरे मामले पर चली सुनवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने रामगोविंद चौधरी की याचिका खारिज कर दी है। सदर विधायक नितिन अग्रवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गुरुवार को ही इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश पारित कर दिया था।
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