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शाहाबाद के पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत चार को आजीवन कारावास
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हरदोई। 21 साल पहले शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला भगवान में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने पूर्व ब्लाक प्रमुख और उनके भाई समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज पंचम हनी गोयल ने मामले में 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला भगवान में चार दिसंबर 1999 को मुकेश उर्फ रिंकू की हत्या कर दी गई थी। घटना की रिपोर्ट गांव निवासी नीरज पुत्र श्रीपाल ने गांव निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख प्रेमकुमार त्रिपाठी और उमेश त्रिपाठी पुत्रगण भगवंत सहाय व दर्शन और कमलेश पुत्रगण सालिगराम के विरुद्घ दर्ज कराई थी।
नीरज ने कहा था कि चार दिसंबर की रात लगभग आठ बजे वह अपने घर से दोस्त मुकेश के साथ गांव में ही स्थित दुकान पर सामान लेने गया था। वहीं आरोपियों ने हत्या की पुरानी रंजिश में फायरिंग शुरू कर दी थी और गोली लगने से मुकेश की मौत हो गई थी। नीरज पर भी फायरिंग की थी, लेकिन वह बाल-बाल बच गया था। अपर जिला जज पंचम हनी गोयल ने मामले की सुनवाई की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह ने बताया कि न्यायालय ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला भगवान में चार दिसंबर 1999 को मुकेश उर्फ रिंकू की हत्या कर दी गई थी। घटना की रिपोर्ट गांव निवासी नीरज पुत्र श्रीपाल ने गांव निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख प्रेमकुमार त्रिपाठी और उमेश त्रिपाठी पुत्रगण भगवंत सहाय व दर्शन और कमलेश पुत्रगण सालिगराम के विरुद्घ दर्ज कराई थी।
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नीरज ने कहा था कि चार दिसंबर की रात लगभग आठ बजे वह अपने घर से दोस्त मुकेश के साथ गांव में ही स्थित दुकान पर सामान लेने गया था। वहीं आरोपियों ने हत्या की पुरानी रंजिश में फायरिंग शुरू कर दी थी और गोली लगने से मुकेश की मौत हो गई थी। नीरज पर भी फायरिंग की थी, लेकिन वह बाल-बाल बच गया था। अपर जिला जज पंचम हनी गोयल ने मामले की सुनवाई की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूरज पाल सिंह ने बताया कि न्यायालय ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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